दौसा. निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों का शोषण रोकने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ने निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत संस्थाओं में सरकार के आदेशों की अनुपालना अनिवार्य रूप से की जाएगी। शिाकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, जिसमें वेतन तथा अन्य सेवा शर्त का उल्लेख होगा।
बिना नोटिस दिए हटाया नहीं जा सकेगा तथा पदमुक्त करने से पहले सक्षम उच्चाधिकारी से अनुमोदन कराया जाएगा।
वेतन का भुगतान बैंक खाते में होगा। राजकीय नियमानुसार अवकाश, मान्यता नियमों की पालना, शिविर के अनुसार विद्यालय संचालन, विज्ञप्ति जारी कर प्रशिक्षित अध्यापकों की ही नियुक्ति, कमेटी में विभागीय प्रतिनिधि की अनिवार्यता होगी। प्राइवेट वेब पोर्टल पर विद्यालय की सूचनाएं ऑनलाइन भी करनी होगी।
डीईओ प्रेमवती शर्मा ने बताया कि निजी शिक्षण संस्था प्रधान निर्देशों की कठोरता से पालना करें, अन्यथा शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि निजी शिक्षण संघ लालसोट की मांग के बाद डीईओ ने कमेटी के सुझाव के अनुसार ये निर्देश जारी किए हैं।
बिना नोटिस दिए हटाया नहीं जा सकेगा तथा पदमुक्त करने से पहले सक्षम उच्चाधिकारी से अनुमोदन कराया जाएगा।
वेतन का भुगतान बैंक खाते में होगा। राजकीय नियमानुसार अवकाश, मान्यता नियमों की पालना, शिविर के अनुसार विद्यालय संचालन, विज्ञप्ति जारी कर प्रशिक्षित अध्यापकों की ही नियुक्ति, कमेटी में विभागीय प्रतिनिधि की अनिवार्यता होगी। प्राइवेट वेब पोर्टल पर विद्यालय की सूचनाएं ऑनलाइन भी करनी होगी।
डीईओ प्रेमवती शर्मा ने बताया कि निजी शिक्षण संस्था प्रधान निर्देशों की कठोरता से पालना करें, अन्यथा शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि निजी शिक्षण संघ लालसोट की मांग के बाद डीईओ ने कमेटी के सुझाव के अनुसार ये निर्देश जारी किए हैं।
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