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Wednesday 22 February 2017

तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा-2012,'चयनित अभ्यर्थियों से ज्यादा अंक वालों को नियुक्ति दें

श्रीगंगानगर। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2012 में ज्यादा अंक होने के बावजूद नियुक्ति नहीं देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए पंचायत राज विभाग और जिला परिषद श्रीगंगानगर को दुबारा मेरिट लिस्ट बनाते हुए अगले छह माह में पात्र अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के आदेश किए हैं।
रायसिंहनगर निवासी निशा चौधरी व अन्य की विचाराधीन याचिका में अंतिम निर्णय दिया।
अधिवक्ता इंद्रजीत यादव ने बताया कि अभ्यर्थी निशा चौधरी ने पंचायत राज विभाग द्वारा जारी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2012 लेवल द्वितीय के हिंदी विषय में अन्य पिछड़ा वर्ग से जिला परिषद् श्रीगंगानगर से आवेदन किया था। जिला परिषद् द्वारा जून 2012 में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। जिला परिषद् ने नवम्बर 2012 में लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया, इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग महिला की अंतिम कट ऑफ 149.53 रही और अभ्यर्थी निशा के 148 अंक होने से अंतिम चयन सूची में नाम नहीं आया।
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इस दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने जिला परिषद् के परिणाम और उत्तर कुंजी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर हाईकोर्ट ने प्रश्न पत्रों की विशेषज्ञ कमेटी से जांच करवा कर पुन: परिणाम जारी का आदेश किया। जिला परिषद् ने कोर्ट के आदेश जारी होने से पहले ही कुछ अभ्यर्थियों को पहले परिणाम के आधार पर नियुक्तियां दे दी गई। इसके बाद संशोधित परिणाम में भी चयन नहीं होने पर कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की फिर शरण ली।
अधिवक्ता यादव ने बताया कि पंचायत राज विभाग और जिला परिषद् को हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि विज्ञप्ति के पदों पर तुरंत प्रभाव से कार्यवाही कर उन अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाए जिनके अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से ज्यादा अंक होते हुए भी चयन नहीं हो पाया। जिला परिषद् उस सूची में से रिक्त पदों के आधार पर हर एक रिक्त पद के लिए दो अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए और उन बुलाये गए अभ्यर्थियों में से उनकी मेरिट की स्थिति के अनुसार उनको तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2012 के रिक्त पदों पर नियुक्ति आदेश हर स्थिति में 6 माह के भीतर जारी किया जाए।

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