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अंतिम परीक्षा से पूर्व योग्यता अर्जित करने वाला अभ्यर्थी नियुक्ति का हकदार : कोर्ट

जोधपुर | राजस्थानहाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश नवीन सिन्हा न्यायाधीश गोवर्धन बाढदार ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए आरपीएससी की अपील खारिज कर दी तथा कहा कि चयन परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने पर अभ्यर्थी नियुक्ति का हकदार होगा।
रेस्पांडेंट रामेश्वरलाल खटीक अन्य ने आरपीएससी की ओर से 2 अगस्त 2013 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार सैकंड ग्रेड टीचर कॉमर्स विषय के लिए आवेदन किया था। इन्होंने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए परीक्षा दे रखी थी। इसलिए आरपीएससी ने इन्हें भर्ती परीक्षा में प्रोविजनल एडमिशन दे दिया। परीक्षा 12 जुलाई 2014 14 जुलाई 2014 को होनी थी, लेकिन दूसरी परीक्षा स्थगित हो गई 27 सितंबर 2014 को आयोजित की गई। जब रेस्पांडेंट ने 24 सितंबर को शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की थी। आरपीएससी ने इन्हें नियुक्ति नहीं दी क्योंकि इनके पास परीक्षा से पूर्व निर्धारित योग्यता नहीं थी। इन्होंने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी, जिसे एकलपीठ ने स्वीकार कर लिया। राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेट रूल्स 1971 के अनुसार इस तरह की परीक्षाओं में अंतिम परीक्षा से पूर्व न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारण की जा सकती है।

खंडपीठ ने आरपीएससी की अपील याचिका को खारिज करते हुए एकलपीठ के आदेश को सही ठहराया। साथ ही कहा कि सफल हुए अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थियों को दी गई नियुक्ति की तिथि से ही नियुक्ति देनी होगी। हालांकि रेस्पांडेंट किसी तरह के एरियर के हकदार नहीं होंगे, लेकिन उनको नोशनल परिलाभ प्राप्त होंगे।

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