राजस्थान हाइकोर्ट की न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने परिवहन निरीक्षक भर्ती
मामले में नोटिस मिल जाने के बावजूद परिवहन विभाग की ओर से सुनवाई में नहीं
आने को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है। साथ ही भर्ती
प्रक्रिया में तीन पद खाली रखने के अंतरिम आदेश दिए हैं।
याचिकाकर्ता कमलकांत की ओर से कोर्ट को बताया गया कि परिवहन निरीक्षक भर्ती में आरपीएससी ने लिखित परीक्षा साक्षात्कार करने के बाद मेरिट सूची विभाग को भेजते हुए फिजिकल फिटनेस परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए, लेकिन विभाग ने इसे अभ्यर्थियों पर छोड़ दिया। इस पर अभ्यर्थियों ने मनमर्जी से अलग-अलग चिकित्सकों से फिटनेस सर्टिफिकेट पेश कर मेरिट को बदलवा दिया।
याचिकाकर्ता कमलकांत की ओर से कोर्ट को बताया गया कि परिवहन निरीक्षक भर्ती में आरपीएससी ने लिखित परीक्षा साक्षात्कार करने के बाद मेरिट सूची विभाग को भेजते हुए फिजिकल फिटनेस परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए, लेकिन विभाग ने इसे अभ्यर्थियों पर छोड़ दिया। इस पर अभ्यर्थियों ने मनमर्जी से अलग-अलग चिकित्सकों से फिटनेस सर्टिफिकेट पेश कर मेरिट को बदलवा दिया।
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