जयपुर | हाईकोर्टने द्वितीय श्रेणी शिक्षक से स्कूल लेक्चरर पद पर पदोन्नत
हुए प्रार्थी सीधी भर्ती के जरिए नियुक्त हुए लेक्चरर के मूल वेतनमान में
अंतर होने के मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव, प्रमुख वित्त सचिव माध्यमिक
शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
न्यायाधीश केएस झवेरी वीके माथुर की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश लीलूराम जाखड़ की याचिका पर दिया। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार शिक्षा विभाग से 23 फरवरी तक जवाब देने के लिए कहा।
न्यायाधीश केएस झवेरी वीके माथुर की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश लीलूराम जाखड़ की याचिका पर दिया। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार शिक्षा विभाग से 23 फरवरी तक जवाब देने के लिए कहा।
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