सुप्रीम कोर्ट में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2013 में चयनित होने वाले
शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में विभिन्न वर्गवार छूट प्राप्त (60 प्रतिशत
से कम) अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई अब २७ जुलाई को होगी। उच्चतम
न्यायालय के न्यायाधीश ए.के. सीकरी व न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन की पीठ में
सरकार ने मामले में जवाब के लिए समय चाहा।
पीठ ने भी मामले पर सुनवाई से इनकार करते हुए इसे अन्य पीठ में सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि राज्य सरकार आर-टेट में छूट प्राप्त अभ्यर्थियों को भर्ती-२०१२ में नियुक्ति दे चुकी है, लेकिन भर्ती-२०१३ में वंचित कर रखा है। जिस पर वंचित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका लगाई है। गत सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा था कि, क्यों न 60 प्रतिशत से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाए। टेट में 60 प्रतिशत से कम अंक वाले करीब सात हजार अभ्यर्थी हैं, जिन पर इस याचिका के निर्णय का असर पड़ेगा।
पीठ ने भी मामले पर सुनवाई से इनकार करते हुए इसे अन्य पीठ में सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि राज्य सरकार आर-टेट में छूट प्राप्त अभ्यर्थियों को भर्ती-२०१२ में नियुक्ति दे चुकी है, लेकिन भर्ती-२०१३ में वंचित कर रखा है। जिस पर वंचित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका लगाई है। गत सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा था कि, क्यों न 60 प्रतिशत से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाए। टेट में 60 प्रतिशत से कम अंक वाले करीब सात हजार अभ्यर्थी हैं, जिन पर इस याचिका के निर्णय का असर पड़ेगा।
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