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REET 2021 : राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य को किया तलब, मांगा 2 फरवरी तक जवाब

 

हाइलाइट्स:

  • रीट 2021 भर्ती मामले में राजस्थान हाइकोर्ट ने मांगा जवाब
  • केन्द्र और राज्य सरकार को 2 फरवरी तक जवाब देने के लिए कहा
  • राज्य सरकार की ओर से इस मामले में लगाई गई थी कैविएट
जयपुर
पिछले चार साल से अटक रही राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) 2021 भी एक बार फिर अभ्यार्थियों का इंतजार बढ़ाती दिख रही है। अब राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने रीट नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राज्य सरकार व अन्य से जवाब मांगा लिया है। लिहाजा अब रीट भर्ती परीक्षा अदालत में फंसती हुई नजर आ रही है। अदालत की ओर से इस मामलें की अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी।

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किया है सभी पक्षो को राजस्थान हाईकोर्ट ने तलब
आपको बता दें कि जस्टिस सबीना की खंडपीठ ने प्रमुख शासन सचिव शिक्षा, निदेशक प्राम्भिक शिक्षा, कॉर्डिनेटर रीट और चैयरमेन एनसीटीई को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। रीट 2021 - शिक्षक पात्रता परीक्षा पर हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों को ही अपना पक्ष 2 फरवरी तक रखने के लिए कहा है। आपको बता दें कि इस मामले में सरकार की ओर से कैविएट दायर की गई थी। लिहाजा हाइकोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के लिए राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है।

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यह है मामला, दी गई है एनसीटीई गाइडलाइन को चुनौती
आपको बता दें कि इस मामले में रीट नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही याचिकाकर्ताओं ने एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की गाइडलाइन को इस मामले में चुनौती दी गई है। इसमें याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एनसीटीई की गाइडलाइन को असंवैधानिक घोषित कर रीट नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए। दरअसल उनका कहना है कि रीट लेवल फर्स्ट में बीएड धारकों व उच्च योग्यता वालों को शामिल नहीं करना संविधान के प्रावधानों के अनुसार गलत है। आपको बता दें कि 2017 के बाद अब रीट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन लगता है कि अभ्यार्थियों को अभी रीट के जरिए सरकारी नौकरी पाने के लिए इंतजार करना होगा। 

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