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सरकारी भर्तियों में ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण का लाभ देने से इंकार

जयपुर| हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की एलडीसी भर्ती-2018 व द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 सहित विभिन्न प्रक्रियाधीन सरकारी भर्तियों में ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण का लाभ देने से इंकार कर दिया है। जस्टिस एसपी शर्मा ने शुक्रवार को शशिकांत व अन्य की 22 याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि आरक्षण की
अधिसूचना जारी होने के बाद निकली भर्तियों में ही आरक्षण दिया जा सकता है। प्रार्थियों की ओर से ईडब्ल्यूएस वर्ग में आरक्षण नहीं दिए जाने पर अधिवक्ता टीएन शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने 13 फरवरी 2019 को गुर्जरों को एमबीसी आरक्षण और 19 फरवरी 2019 को ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण दिया।

2018 की इन भर्तियों में मांगा था 10% आरक्षण

भर्ती परीक्षा पद

एलडीसी 12092

II श्रेणी शिक्षक 9000

पीटीआई 4500

नर्स ग्रेड द्वितीय 6035

कर सहायक 162

सूचना सहायक 1302

लैब असिस्टेंट 1200

प्रक्रियाधीन भर्तियों में गुर्जरों काे आरक्षण मिला, क्योंकि हर आंदोलन में इसका वादा होता रहा

गुर्जरों के पिछले 10 साल में चार आरक्षण आंदोलन हुए। हर बार सरकार नेे आरक्षण दिया और पुरानी भर्तियाें से लेकर प्रक्रियाधीन भर्तियों में आरक्षण देने का वादा किया। कोर्ट गुर्जर आरक्षण खारिज करती ताे सरकार 1% आरक्षण देकर 4% बाद में देने का समझौता करती रही। इन्हीं आधार पर सरकार ने गुर्जरों काे प्रक्रियाधीन भर्तियों में आरक्षण दिया है।

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