राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती 2018 में उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में
चयनित एक महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति से वंचित करने के मामले में सुनवाई
करते हुए प्रारंभिक शिक्षा विभाग को एक पद रिक्त रखने के निर्देश देते हुए
चार सप्ताह जवाब मांगा है।
कासिमपुरा की ममता कुमारी ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उसे नौकरी वंचित करने को लेकर हाईकोर्ट में एडवोकेट संजय महला के माध्यम से अपील दायर की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान एडवोकेट महला ने हाईकोर्ट को बताया कि ममता कुमारी ने शिक्षक भर्ती 2018 में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में टीचर ग्रेड तृतीय लेवल-2 विज्ञान गणित के लिए आवेदन किया था। मेरिट के आधार पर ममता कुमारी का प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने चयन कर लिया। बीकानेर के शिक्षा निदेशालय ने 5 मार्च 2019 को उसे बाड़मेर जिले का आवंटन कर दिया। सत्यापन में उसके दस्तावेज सही पाए गए। बीकानेर के शिक्षा निदेशालय ने 14 अगस्त को जिला परिषद बाड़मेर को पत्र भेज कर पदस्थापन पर रोक लगाते हुए उसकी नियुक्ति ये कहते हुए निरस्त कर दी कि वह हरियाणा की मूल निवासी है व राजस्थान के ही उत्कृष्ट खिलाड़ियों को खेल कोटे से नियुक्ति दी जाएगी। बहस के दौरान एडवोकेट संजय महला ने तर्क दिया कि विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में राज्य के आधार पर चयन की कोई शर्त नहीं थी। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने पंचायती राज व प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को एक पद रिक्त रखने के देते हुए दोनों विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
कासिमपुरा की ममता कुमारी ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उसे नौकरी वंचित करने को लेकर हाईकोर्ट में एडवोकेट संजय महला के माध्यम से अपील दायर की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान एडवोकेट महला ने हाईकोर्ट को बताया कि ममता कुमारी ने शिक्षक भर्ती 2018 में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में टीचर ग्रेड तृतीय लेवल-2 विज्ञान गणित के लिए आवेदन किया था। मेरिट के आधार पर ममता कुमारी का प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने चयन कर लिया। बीकानेर के शिक्षा निदेशालय ने 5 मार्च 2019 को उसे बाड़मेर जिले का आवंटन कर दिया। सत्यापन में उसके दस्तावेज सही पाए गए। बीकानेर के शिक्षा निदेशालय ने 14 अगस्त को जिला परिषद बाड़मेर को पत्र भेज कर पदस्थापन पर रोक लगाते हुए उसकी नियुक्ति ये कहते हुए निरस्त कर दी कि वह हरियाणा की मूल निवासी है व राजस्थान के ही उत्कृष्ट खिलाड़ियों को खेल कोटे से नियुक्ति दी जाएगी। बहस के दौरान एडवोकेट संजय महला ने तर्क दिया कि विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में राज्य के आधार पर चयन की कोई शर्त नहीं थी। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने पंचायती राज व प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को एक पद रिक्त रखने के देते हुए दोनों विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
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