उदयपुर | प्रतापगढ़जिला परिषद में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया
में मध्यप्रदेश के आवेदकों काे वंचित करना गलत कार्यवाही मानते हुए
राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने याचिका कर्ताओं को अस्थाई
रूप से चयन सूची में शामिल करने का आदेश दिया।
अरनोद तहसील के कांति लाल गणवा, महावीर प्रसाद मीणा, चंदर मल मीणा और शंभू लाल मीणा ने प्रतापगढ़ जिला परिषद के सीईअो के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी। याचिका कर्ताओं ने भोपाल से डिप्लोमा इन एजुकेशन पत्राचार से दो वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त कर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती (जिला परिषद प्रतापगढ़) के लिए आवेदन किया था।
अरनोद तहसील के कांति लाल गणवा, महावीर प्रसाद मीणा, चंदर मल मीणा और शंभू लाल मीणा ने प्रतापगढ़ जिला परिषद के सीईअो के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी। याचिका कर्ताओं ने भोपाल से डिप्लोमा इन एजुकेशन पत्राचार से दो वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त कर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती (जिला परिषद प्रतापगढ़) के लिए आवेदन किया था।
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