जिलापरिषद की ओर से तृतीय श्रेणी प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक
सीधी भर्ती प्रतियोगिता 2013 के प्रथम स्तर द्वितीय स्तर के संशोधन परिणाम
के अनुसार विषय श्रेणीवार अभ्यर्थियों की कटऑफ बुधवार को जारी की गई।
यह सूची न्यूनतम अंकों में छूट पाने के हकदार अभ्यर्थियों के लिए जारी की गई है। लेकिन देर रात तक यह सूची पंचायतराज विभाग की वेबसाइट पर नहीं सकी। इससे परेशान अभ्यर्थी जिला परिषद के चक्कर काटते रहे। लेकिन उनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका। सीईओ अंशदीप सिंह ने बताया कि प्रथम स्तर कक्षा एक से पांच के 451, द्वितीय स्तर कक्षा छह से आठ तक के 100 पद विज्ञप्ति में बताए गए हैं। उनके अनुसार कट ऑफ जारी की गई है। पात्र अभ्यर्थी 28 अगस्त को कक्षा एक से पांच तक के 29 अगस्त को कक्षा छह से आठ तक के पात्र अभ्यर्थी दस्तावेजों की जांच करा सकेंगे। 6 सितंबर को जिला स्थापना समिति की बैठक जिला प्रमुख की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्णय किया जाएगा।
आरक्षित वर्ग को छूट देने से उलझा मामला, कोर्ट ने दिया फैसला
परीक्षाके बाद बनी मेरिट में आने वाले और आरटेट में 60 प्रतिशत या अधिक अंक लाने वालों को नियुक्तियां पहले दे दी गई। राज्य सरकार की ओर से आरक्षित वर्ग को इस न्यूनतम अंक में 10,15 और 20 प्रतिशत तक की छूट देने का फैसला किया गया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तो सिंगल बैंच ने 5 प्रतिशत तक छूट देने के निर्देश दिए। निर्णय पर डबल बैंच में याचिका लगाई तो डबल बैंच ने कोई छूट नहीं देने का फैसला सुनाया। सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। कोर्ट ने इस भर्ती में 10, 15 और 20 प्रतिशत तक की छूट देने का निर्णय दिया।
किसवर्ग को कितनी मिली छूट
एससी,एसटी, ओबीसी, एसबीसी और सामान्य महिला को 10 प्रतिशत की छूट। एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी की महिला, विधवा और परित्यक्ता को 15 प्रतिशत की छूट। निशक्तजनों को 20 प्रतिशत तक की छूट मिली। इनके आधार पर ही वरियता सूची बनाकर कट ऑफ जारी की गई है।
यह सूची न्यूनतम अंकों में छूट पाने के हकदार अभ्यर्थियों के लिए जारी की गई है। लेकिन देर रात तक यह सूची पंचायतराज विभाग की वेबसाइट पर नहीं सकी। इससे परेशान अभ्यर्थी जिला परिषद के चक्कर काटते रहे। लेकिन उनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका। सीईओ अंशदीप सिंह ने बताया कि प्रथम स्तर कक्षा एक से पांच के 451, द्वितीय स्तर कक्षा छह से आठ तक के 100 पद विज्ञप्ति में बताए गए हैं। उनके अनुसार कट ऑफ जारी की गई है। पात्र अभ्यर्थी 28 अगस्त को कक्षा एक से पांच तक के 29 अगस्त को कक्षा छह से आठ तक के पात्र अभ्यर्थी दस्तावेजों की जांच करा सकेंगे। 6 सितंबर को जिला स्थापना समिति की बैठक जिला प्रमुख की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्णय किया जाएगा।
आरक्षित वर्ग को छूट देने से उलझा मामला, कोर्ट ने दिया फैसला
परीक्षाके बाद बनी मेरिट में आने वाले और आरटेट में 60 प्रतिशत या अधिक अंक लाने वालों को नियुक्तियां पहले दे दी गई। राज्य सरकार की ओर से आरक्षित वर्ग को इस न्यूनतम अंक में 10,15 और 20 प्रतिशत तक की छूट देने का फैसला किया गया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तो सिंगल बैंच ने 5 प्रतिशत तक छूट देने के निर्देश दिए। निर्णय पर डबल बैंच में याचिका लगाई तो डबल बैंच ने कोई छूट नहीं देने का फैसला सुनाया। सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। कोर्ट ने इस भर्ती में 10, 15 और 20 प्रतिशत तक की छूट देने का निर्णय दिया।
किसवर्ग को कितनी मिली छूट
एससी,एसटी, ओबीसी, एसबीसी और सामान्य महिला को 10 प्रतिशत की छूट। एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी की महिला, विधवा और परित्यक्ता को 15 प्रतिशत की छूट। निशक्तजनों को 20 प्रतिशत तक की छूट मिली। इनके आधार पर ही वरियता सूची बनाकर कट ऑफ जारी की गई है।
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