एजुकेशन रिपोर्टर | जयपुर पंचायती राज विभाग के अधीन काम कर रहे शिक्षक तीन साल में ही शिक्षा
विभाग में सकेंगे। कार्मिक विभाग ने राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम
1971 के 6डी नियम में संशोधन करते हुए अनुभव सीमा घटा दी है।
इस नियम के तहत पहले पंचायतीराज विभाग में काम कर रहे शिक्षक 5 साल के अनुभव के बाद ही शिक्षा विभाग में आने के योग्य होते थे। अब ऐसे शिक्षक 3 साल काम करने के बाद ही शिक्षा विभाग में सकेंगे। इससे माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकेगा। शिक्षकों ने सरकार के इस निर्णय पर खुशी जाहिर की है।
इस नियम के तहत पहले पंचायतीराज विभाग में काम कर रहे शिक्षक 5 साल के अनुभव के बाद ही शिक्षा विभाग में आने के योग्य होते थे। अब ऐसे शिक्षक 3 साल काम करने के बाद ही शिक्षा विभाग में सकेंगे। इससे माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकेगा। शिक्षकों ने सरकार के इस निर्णय पर खुशी जाहिर की है।
No comments:
Post a Comment