जोधपुर | आरपीएससीद्वारा कॉलेज लेक्चरर भर्ती में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की
परिभाषा को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस गोविंद माथुर अशोक कुमार
गौड़ की खंडपीठ ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर आरपीएससी सरकार को नोटिस
जारी कर 10 जुलाई तक जवाब तलब किया है।
भगवानसिंह राठौड़ अन्य की ओर से अधिवक्ता मनोज भंडारी दीपेश सिंह बेनीवाल ने कोर्ट को बताया कि आरपीएससी ने कॉलेज लेक्चरर के लिए आवेदन मांगे थे। भर्ती में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की शर्त रख दी। इसके अनुसार 10वीं और 12वीं में 50 प्रतिशत और औसत 55 प्रतिशत होने चाहिए। अधिवक्ता ने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय तथा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में सब जगह अलग-अलग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होते हैं। जेएनवीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का प्रावधान ही नहीं है। जबकि इन याचिकाकर्ताओं के पास पीएचडी, एमफिल, पीजी सहित नेट उत्तीर्ण की योग्यता है, फिर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, जो उचित नहीं है।
भगवानसिंह राठौड़ अन्य की ओर से अधिवक्ता मनोज भंडारी दीपेश सिंह बेनीवाल ने कोर्ट को बताया कि आरपीएससी ने कॉलेज लेक्चरर के लिए आवेदन मांगे थे। भर्ती में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की शर्त रख दी। इसके अनुसार 10वीं और 12वीं में 50 प्रतिशत और औसत 55 प्रतिशत होने चाहिए। अधिवक्ता ने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय तथा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में सब जगह अलग-अलग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होते हैं। जेएनवीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का प्रावधान ही नहीं है। जबकि इन याचिकाकर्ताओं के पास पीएचडी, एमफिल, पीजी सहित नेट उत्तीर्ण की योग्यता है, फिर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, जो उचित नहीं है।
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