ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में चयन को लेकर हुई गड़बड़ियों पर हाईकोर्ट की
नाराजगी के बाद शनिवार को स्कूल शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है।
किसी अभ्यर्थी को चयन से संबंधित कोई शिकायत है या वह संतुष्ट नहीं है तो
15 दिन के भीतर समिति के समक्ष अपना अभ्यावेदन (शिकायत) प्रस्तुत कर
सकेंगे।
समिति रिकॉर्ड से जांच कर कारण सहित विस्तृत स्पष्ट आदेश जारी करते हुए अभ्यावेदन का निस्तारण करेगी। निस्तारित आदेश की प्रति रजिस्टर्ड डाक से संबंधित अभ्यर्थी को भेजी जाएगी। गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव ने राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर सिविल रिट पिटीशन संख्या 1032/2017 सुनीता शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य याचिकाओं में 24 मई को पारित निर्णय में दिए गए निर्देशों की पालना में ये आदेश जारी किए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश केएस आहलुवालिया ने पंचायत सहायक भर्ती में हुई गड़बडिय़ों पर नाराजगी जाहिर करते हुए पंचायती राज विभाग, कलेक्टर, सीईओ और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को 7 दिन में कमेटी बनाकर सभी अभ्यर्थियों के चयन में पारदर्शिता रखते हुए चयन कर 1 माह में जवाब देने को कहा गया था। इस पर शनिवार को स्कूल शिक्षा विभाग ने पंचायत सहायक भर्ती के चयन के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों का निस्तारण करने के लिए प्रत्येक जिले में एक समिति का गठन किया है।जिसमें समिति का अध्यक्ष संबंधित जिले का जिला कलेक्टर, सीईओ को सदस्य तथा प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम को सदस्य सचिव बनाया गया है।
विद्यार्थीमित्र 29 को देंगे ज्ञापन
पंचायतसहायक भर्ती चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर 29 मई को जिले के विद्यार्थी मित्र मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। जिलाध्यक्ष महेंद्र डिडेल ने बताया कि नेहरू पार्क में होने वाली बैठक में जिलेभर के विद्यार्थी मित्र अपना अनुभव प्रमाण-पत्र साथ लेकर आएंगे। इधर, शुक्रवार को मंत्री यूनुस खान मंत्री अरुण चतुर्वेदी को विद्यार्थी मित्रों ने ज्ञापन सौंप अनुभव रखने वाले वंचित विद्यार्थी मित्रों को पंचायत सहायक पद पर नियुक्ति देने की मांग की है। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष पूनाराम साऊ, राजूराम सैन, अर्जुनराम थोरी, रुचि चौधरी, इंदूबाला, पंकज कंवर, सविता शेखावत, रामस्वरूप, गोविंद राम, रामप्रकाश बाना और भगवाना राम राव सहित बड़ी संख्या में जिलेभर से आए विद्यार्थी मित्र उपस्थित थे।
समिति रिकॉर्ड से जांच कर कारण सहित विस्तृत स्पष्ट आदेश जारी करते हुए अभ्यावेदन का निस्तारण करेगी। निस्तारित आदेश की प्रति रजिस्टर्ड डाक से संबंधित अभ्यर्थी को भेजी जाएगी। गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव ने राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर सिविल रिट पिटीशन संख्या 1032/2017 सुनीता शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य याचिकाओं में 24 मई को पारित निर्णय में दिए गए निर्देशों की पालना में ये आदेश जारी किए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश केएस आहलुवालिया ने पंचायत सहायक भर्ती में हुई गड़बडिय़ों पर नाराजगी जाहिर करते हुए पंचायती राज विभाग, कलेक्टर, सीईओ और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को 7 दिन में कमेटी बनाकर सभी अभ्यर्थियों के चयन में पारदर्शिता रखते हुए चयन कर 1 माह में जवाब देने को कहा गया था। इस पर शनिवार को स्कूल शिक्षा विभाग ने पंचायत सहायक भर्ती के चयन के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों का निस्तारण करने के लिए प्रत्येक जिले में एक समिति का गठन किया है।जिसमें समिति का अध्यक्ष संबंधित जिले का जिला कलेक्टर, सीईओ को सदस्य तथा प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम को सदस्य सचिव बनाया गया है।
विद्यार्थीमित्र 29 को देंगे ज्ञापन
पंचायतसहायक भर्ती चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर 29 मई को जिले के विद्यार्थी मित्र मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। जिलाध्यक्ष महेंद्र डिडेल ने बताया कि नेहरू पार्क में होने वाली बैठक में जिलेभर के विद्यार्थी मित्र अपना अनुभव प्रमाण-पत्र साथ लेकर आएंगे। इधर, शुक्रवार को मंत्री यूनुस खान मंत्री अरुण चतुर्वेदी को विद्यार्थी मित्रों ने ज्ञापन सौंप अनुभव रखने वाले वंचित विद्यार्थी मित्रों को पंचायत सहायक पद पर नियुक्ति देने की मांग की है। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष पूनाराम साऊ, राजूराम सैन, अर्जुनराम थोरी, रुचि चौधरी, इंदूबाला, पंकज कंवर, सविता शेखावत, रामस्वरूप, गोविंद राम, रामप्रकाश बाना और भगवाना राम राव सहित बड़ी संख्या में जिलेभर से आए विद्यार्थी मित्र उपस्थित थे।
No comments:
Post a Comment