झुंझुनूं |राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टाफिंग पेटर्न के तहत किए गए शिक्षक
समायोजन प्रक्रिया के दौरान काउंसलिंग में प्रार्थी शिक्षक को शामिल नहीं
कर, दूसरे स्थान पर पदस्थापित करने के मामले में दायर याचिका की सुनवाई के
बाद शिक्षा सचिव, झुंझुनूं के प्रारंभिक एवं माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी
को वापस सुनवाई करने के आदेश दिए हैं।
मामले के अनुसार जयप्रकाश ने एडवोकेट संजय महला के जरिए रिट दायर कर बताया कि प्रार्थी थर्ड ग्रेड शिक्षक लेवल द्वितीय (अंग्रेजी) में रा.उ.प्रा. वि. कुरंड (खेतड़ी) पदस्थापित था। सेट अप परिवर्तन के दौरान गत वर्ष 6 जून को काउंसिलिंग में बिना बुलाए रिकॉर्ड में प्रार्थी को अनुपस्थित दर्शाते हुए माधोगढ़ पदस्थापित कर दिया। शिक्षा विभाग द्वारा प्रार्थी की उचित सुनवाई नहीं की गई। उसे दूर जाने को बाध्य किया। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह सिराधना ने काउंसिलिंग में अनियमितता मानते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्रार्थी के मामले को फिर से सुनवाई कर 4 सप्ताह में उचित निर्णय लेने के आदेश दिए।
मामले के अनुसार जयप्रकाश ने एडवोकेट संजय महला के जरिए रिट दायर कर बताया कि प्रार्थी थर्ड ग्रेड शिक्षक लेवल द्वितीय (अंग्रेजी) में रा.उ.प्रा. वि. कुरंड (खेतड़ी) पदस्थापित था। सेट अप परिवर्तन के दौरान गत वर्ष 6 जून को काउंसिलिंग में बिना बुलाए रिकॉर्ड में प्रार्थी को अनुपस्थित दर्शाते हुए माधोगढ़ पदस्थापित कर दिया। शिक्षा विभाग द्वारा प्रार्थी की उचित सुनवाई नहीं की गई। उसे दूर जाने को बाध्य किया। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह सिराधना ने काउंसिलिंग में अनियमितता मानते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्रार्थी के मामले को फिर से सुनवाई कर 4 सप्ताह में उचित निर्णय लेने के आदेश दिए।
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