जयपुर | हाईकोर्टने प्रदेश के आयोगों में लंबे समय से चल रहे खाली पदों पर
नियुक्ति नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को 20 फरवरी तक खाली
पदों को भरने का निर्देश दिया है।
न्यायाधीश केएस झवेरी वीके माथुर की खंडपीठ ने यह निर्देश सोमवार को स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में न्याय मित्र प्रतीक कासलीवाल के प्रार्थना पत्र पर दिया। प्रार्थना पत्र में कहा कि अदालत ने राज्य सरकार को कई बार खाली पदों को भरने का निर्देश दिया था लेकिन फिर भी वक्फ बोर्ड, आरपीएससी, मानवाधिकार आयोग बाल संरक्षण अधिकारिता आयोग में सदस्यों के पद खाली पर चल रहे हैं।
इसके अलावा सरकार ने आयोग अधिकरणों में नियुक्त किए गए पीठासीन अधिकारियों की योग्यता, नियुक्ति तिथि रिटायरमेंट की तारीख की जानकारी वेबसाइट पर नहीं दी है। इस पर अदालत ने महाधिवक्ता को कहा कि वे खाली पदों पर 20 तारीख तक नियुक्ति करें।
न्यायाधीश केएस झवेरी वीके माथुर की खंडपीठ ने यह निर्देश सोमवार को स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में न्याय मित्र प्रतीक कासलीवाल के प्रार्थना पत्र पर दिया। प्रार्थना पत्र में कहा कि अदालत ने राज्य सरकार को कई बार खाली पदों को भरने का निर्देश दिया था लेकिन फिर भी वक्फ बोर्ड, आरपीएससी, मानवाधिकार आयोग बाल संरक्षण अधिकारिता आयोग में सदस्यों के पद खाली पर चल रहे हैं।
इसके अलावा सरकार ने आयोग अधिकरणों में नियुक्त किए गए पीठासीन अधिकारियों की योग्यता, नियुक्ति तिथि रिटायरमेंट की तारीख की जानकारी वेबसाइट पर नहीं दी है। इस पर अदालत ने महाधिवक्ता को कहा कि वे खाली पदों पर 20 तारीख तक नियुक्ति करें।
- इस वर्ष अवकाश 50 ,मिलेंगे 39 शिक्षा विभाग ने घोषित किया वार्षिक कलेंडर
- प्रिंसिपल, हैडमास्टर और विभिन्न विषयों के लेक्चरर की रिव्यू डीपीसी 23 को
- नई शिक्षा नीति के प्रावधान मे सभी संविदा शिक्षको को हटाकर योग्य (BTC + TET) शिक्षक रखने की तैयारी
- हिंदी में सरकारी जॉब न्यूज : Govt Jobs News Updates : Latest Govt Jobs India
- Rochak Posts : चिंता छोड़िए, हस्तमैथुन के हैं कई बड़े फायदे!
- गर्मियों की छुट्टियों में करेंगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले
No comments:
Post a Comment