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आरएएस इंटरव्यू में अभ्यर्थी को सम्मिलित करने के अादेश

जोधपुर | राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए अभ्यर्थी को आरएएस 2013 के इंटरव्यू में सम्मिलित करने के आरपीएससी को आदेश दिए हैं।
याचिकाकर्ता सतीशचंद्र शर्मा की ओर से अधिवक्ता केके शाह ने रिट याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता आरएएस 2013 भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुआ। मुख्य परीक्षा में चार पेपर थे। इसमें एक पेपर में हिंदी, अंग्रेजी राजस्थानी के प्रश्न पूछे जाने थे। राजस्थानी भाषा के 20 सवालों के उत्तर राजस्थानी में ही देने थे। अधिवक्ता ने कहा कि राजस्थानी भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल भी नहीं है। इसके बावजूद इससे जुड़े सवाल पूछ लिए गए और उत्तर भी राजस्थानी में दिए जाने अनिवार्य थे। इस वजह से याचिकाकर्ता के निर्धारित कट ऑफ से दो अंक कम आए। इस पर कोर्ट ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता को अंतरिम रूप से इंटरव्यू में सम्मिलित करने के निर्देश दिए।
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