जयपुर। राज्य सरकार ने शिक्षक तबादला नीति का प्रारूप जारी कर दिया है।
प्रस्तावित नीति में जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता वाली स्थानांतरण
परामर्शदात्री समिति और एक जिले से दूसरे जिले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक
की अध्यक्षता वाली कमेटी की अनुशंसा पर शिक्षकों के तबादले करने का
प्रावधान है।
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नीति में एक ही
ग्राम या शहरी क्षेत्र में 10 साल से अधिक नौकरी करने वाले और बोर्ड
परीक्षाओं में निर्घारित परिणाम नहीं देने वाले शिक्षकों का आवश्यक रूप से
तबादले का प्रावधान है। जिले में दस साल की सेवा पूरी नहीं करने वाले तृतीय
श्रेणी शिक्षकों का तबादला दूसरे जिले में नहीं किया जाएगा। विभाग में
तृतीय श्रेणी अध्यापक से लेकर प्रिंसिपल तक के तबादले इसी नीति के तहत
होंगे।
दरअसल, राज्य सरकार ने गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में तबादला नीति को अंतिम रूप देने के लिए एक चार सदस्यीय मंत्रीमंडलीय उप समिति गठित की है। समिति ने प्रस्तावित नीति पर जनसाधारण से सुझाव मांगे हैं। इसके बाद ही समिति इसे अंतिम रूप देगी। प्र्रस्तावित नीति में वरीयता और पात्रता अंकों की सूची के आधार पर तबादले करने का प्रावधान भी है। नीति में विकलांग, पुरस्कृत समेत अन्य श्रेणी के शिक्षकों को प्राथमिकता के साथ ही अन्य कई प्रावधान हैं। तबादले परामर्श कैंप के जरिए किए जाएंगे। कुछ स्थितियों में तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किए जा सकेंगे
दरअसल, राज्य सरकार ने गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में तबादला नीति को अंतिम रूप देने के लिए एक चार सदस्यीय मंत्रीमंडलीय उप समिति गठित की है। समिति ने प्रस्तावित नीति पर जनसाधारण से सुझाव मांगे हैं। इसके बाद ही समिति इसे अंतिम रूप देगी। प्र्रस्तावित नीति में वरीयता और पात्रता अंकों की सूची के आधार पर तबादले करने का प्रावधान भी है। नीति में विकलांग, पुरस्कृत समेत अन्य श्रेणी के शिक्षकों को प्राथमिकता के साथ ही अन्य कई प्रावधान हैं। तबादले परामर्श कैंप के जरिए किए जाएंगे। कुछ स्थितियों में तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किए जा सकेंगे
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