कानूनी पचड़ों से बचने के लिए शिक्षा विभाग का फैसला
विनोद मित्तल | जयपुर. तृतीयश्रेणी शिक्षक भर्ती को कानूनी उलझनों से बचाने के लिए शिक्षा विभाग अब रिक्रूटमेंट कम एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स (रीट) की मेरिट के आधार पर ही भर्ती करेगा। पहले विभाग ने कहा था कि इस परीक्षा के अंकों के साथ मेरिट बनाते समय बीएड, बीएसटीसी, स्नातक और बारहवीं कक्षा में प्राप्त अंकों का भी वेटेज जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने शिक्षक भर्ती के लिए आरटेट शिक्षक भर्ती परीक्षा को खत्म कर रीट के आधार पर भर्ती की घोषणा की थी।