नई दिल्ली। राजस्थान में 26 हजार शिक्षकों
की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली
बेंच ने टेट के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची को चुनौती देने वाली करीब
450 से ज्यादा याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज कर दी है। इन याचिकाकर्ताओं
ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
था।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब
राजस्थान सरकार की ओर से टेट के लिए चयनित 26 हजार शिक्षकों को नियुक्ति
पत्र दे सकेगी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 2017 की टेट परीक्षा में 8
प्रश्न गलत थे। इसलिए परीक्षा फिर से आयोजित की जाए। उनका कहना था कि 2017
की परीक्षा के प्रश्न-पत्र काफी कठिन थे, जबकि 2015 के काफी आसान थे, इसलिए
इनका समान मानकीकरण किया जाए।
याचिकाकर्ताओं का ये भी कहना था कि टेट
में चयन का आधार केवल टेट परीक्षा के परिणाम पर ही नहीं बल्कि अभ्यर्थियों
के हायर सेकेंडरी के परीक्षा परिणामों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए टेट के लिए चयनित 26 हजार
अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का आदेश दिया। राज्य सरकार की ओर से मनीष
सिंघवी ने याचिका का विरोध किया।
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