राजस्थान हाईकोर्ट मुख्यपीठ ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के 26 हजार पदों
पर भर्ती प्रोसेस पर 25 फरवरी तक अंतरिम रोक लगा दी है.
राज हाईकोर्ट मुख्यपीठ में जस्टिस संगीत लोढ़ा और जस्टिस दिनेश मेहता की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार बनाम मनीष कुमार नागदा की अपील पर सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश पारित किया गया है.
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती फर्स्ट लेवल के पदों पर टीएसपी एवं नॉन टीएसपी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे जिसकी अंतिम तारीख 7 मई 2018 थी. इसी बीच केन्द्र सरकार ने 19 मई 2018 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए उदयपुर, प्रतापगढ़ और माउंट आबू के कुछ हिस्से को टीएसपी क्षेत्र घोषित कर दिया था. जिसके चलते याचिकाकर्ता मनीष कुमार नागदा ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी.
राज हाईकोर्ट मुख्यपीठ में जस्टिस संगीत लोढ़ा और जस्टिस दिनेश मेहता की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार बनाम मनीष कुमार नागदा की अपील पर सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश पारित किया गया है.
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती फर्स्ट लेवल के पदों पर टीएसपी एवं नॉन टीएसपी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे जिसकी अंतिम तारीख 7 मई 2018 थी. इसी बीच केन्द्र सरकार ने 19 मई 2018 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए उदयपुर, प्रतापगढ़ और माउंट आबू के कुछ हिस्से को टीएसपी क्षेत्र घोषित कर दिया था. जिसके चलते याचिकाकर्ता मनीष कुमार नागदा ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी.
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