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Sunday 17 February 2019

सरकार और बेरोजगारों को लगा बड़ा झटका, शिक्षक भर्ती पर लगी रोक

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के 26 हजार पदों की भर्ती प्रोसेस पर आगामी 25 फरवरी तक रोक लगा दी है। जस्टिस संगीत लोढ़ा और जस्टिस दिनेश मेहता की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया है।

7 मई 2018 तक तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती फर्स्ट लेवल के पदों पर टीएसपी एवं नॉन टीएसपी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।


19 मई 2018 को केन्द्र सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसमे उदयपुर, प्रतापगढ़ और माउंट आबू के अनेक क्षेत्रों को टीएसपी क्षेत्र घोषित किया गया था। जिस पर मनीष कुमार नागदा ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।


राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ के समक्ष 13 फरवरी को अपील पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास ने पक्ष रखा।


इस भर्ती पर हाईकोर्ट ने सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी। पूरी रिपोर्ट रखने तक इस भर्ती प्रोसेस पर अंतरिम रोक लगा दी है। इससे राज्य सरकार और बेरोजगारों को बड़ा झटका लगा है।

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