जयपुर | तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 (लेवल-वन) की नियुक्तियों पर रोक
लगा दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस परीक्षा के परिणाम के
आधार पर यह रोक लगाई है।
इसके तहत करीब 26 हजार पदों पर भर्ती होनी है।
मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांद्रजोग व न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने
यह अंतरिम निर्देश मंगलवार को महेन्द्र कुमार जाटोलिया की अपील पर दिया।
अपील में एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी। एकलपीठ के समक्ष दायर याचिका
में कहा था कि इस भर्ती में चयन केवल रीट के अंकों के जरिए ही रखा गया है,
जबकि एनसीटीई की 11 फरवरी 2011 की अधिसूचना के अनुसार रीट के अंकों को केवल
भर्ती में वरीयता दी जा सकती है। भर्ती लिखित परीक्षा या स्कैलिंग के जरिए
हो और नॉर्मलाइजेशन किया जाए। एकलपीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया था।
यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि एक्सपर्ट कमेटी ने रीट-2017 के
प्रश्नों के विवाद को का निपटारा कर दिया था, ऐसे में अब इस मामले में दखल
देने की जरूरत नहीं है। एकलपीठ के इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती देते हुए
एकलपीठ के आदेश पर जारी हुए परिणाम के आधार पर नियुक्तियां देने पर रोक
लगाने का आग्रह किया गया था।
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