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Monday 30 April 2018

राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश, अब सिर्फ इनका ही होगा चयन

जयपुर । प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ी खबर है। राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2017 को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने ये आदेश सोमवार को जारी किए जिनमें राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2017 में केवल उसी परीक्षार्थी का चयन होगा जिसके पास समान विषय होगा।

 आपको बता दें कि कोर्ट ने ये आदेश मनीष बोहरा की याचिका पर दिया है। जिसमें साफ़ तौर पर बताया है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2017 में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का चयन होगा जो समान विषय में पास हुआ हो। उसके पास स्नातक, बीएड और रीट में समान एक जैसे विषय रहें हो। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2017 में जस्टिस एमएन भंडारी की खंडपीठ ने राजस्थान सरकार को यह आदेश दिया है।

गौरतलब है की कोर्ट ने इसी महीने में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2017 को लेकर निर्देश जारी किए थे। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2017(LEVEL 2 ) में विज्ञान और गणित विषय में 900 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में दोनों विषयों की मेरिट सूची अलग-अलग बनेगी और इनकी नियुक्ति भी अलग-अलग ही विषयों के अनुसार ही होगी।

हाईकोर्ट ने कहा है कि थर्ड ग्रेड टीचर लेवल-टू के लिए वही उम्मीदवार पात्र होंगे जिन्होंने ग्रेजुएेशन के साथ बीएड और रीट उसी विषय में पास किया हो जिस विषय के टीचर बनने के लिए उन्होंने आवेदन किया है। न्यायाधीश मनीष भंडारी व न्यायाधीश डी.सी.सोमानी की बैंच ने यह आदेश मनीष मोहन बोहरा की अपील पर दिए।
अदालत ने कहा है कि अंग्रेजी विषय में 4800 में से 3500 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है और इनमें से उन उम्मीदवारों को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा जिनके पास पास बीएड में ग्रेजुएेशन में पढ़ा गया कोई भी एक विषय था। यदि नियुक्ति पाने वाला कोई उम्मीदवार इस शर्त को पूरा नहीं करता है तो उसकी नियुक्ति रद्द होगी। अदालत ने बाकी बचे हुए पदों पर अदालती निर्णय के अनुसार ही नियुक्तियां दी जाएंगी।
यह हुआ मामला
एडवोकेट विज्ञान शाह ने बताया कि थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2016 के मामले में सरकार केवल रीट के आधार पर ही लेवल-टू की नियुक्ति कर रही थी भले ही उम्मीदवार के पास ग्रज्यूएेशन और बीएड में वह विषय ना रहा हो जिस विषय के लिए उसे शिक्षक नियुक्त किया जा रहा है। इस मामले में एकलपीठ ने ग्रेज्यूएेशन,बीएड और रीट तीनों ही स्तर पर संबंधित विषय का होना जरुरी माना। खंडपीठ ने भी कहा कि ग्रेज्यूएेशन और बीएड में समान विषय होना जरुरी है। केवल रीट के आधार पर मैरिट नहीं बनाई जा सकती और सरकार को नए नियम बनाने को कहा।

फिर बीएड को कर दिया गायब

सरकार ने 2017 की भर्ती के लिए नए नियम बनाए लेकिन ग्रेज्यूएेशन व रीट में संबंधित विषय होना तो जरुरी कर दिया लेकिन,बीएड के लिए एेसा जरुरी नहीं किया। इसे ही अपील में चुनौती दी गई थी। अपील में कहा कि थर्ड ग्रेड लेवल टू टीचर विषय विशेष के लिए भर्ती होते हैं इसलिए विषय विशेष में पारंगत टीचर ही भर्ती होने चाहिएं। अब अदालत ने तय किया है कि भविष्य में लेवल-टू के लिए वही उम्मीदवार पात्र होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन,बीएड और रीट में उसी विषय पास किया हो जिस विषय का टीचर बनने के लिए उन्होंने आवेदन किया है।

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