राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2017 को लेकर
अहम आदेश जारी किए. हाईकोर्ट ने मामले में मनीष मोहन बोहरा की याचिका पर
महत्वपूर्ण आदेश दिया कि केवल उसी अभ्यर्थी का चयन किया जाए जिसके पास
ग्रेजुएशन, बीएड और रीट में समान विषय हों.
जस्टिस एमएन भंडारी की खंडपीठ ने सरकार को यह आदेश दिया गया. इस मामले में
मनीष मोहन बोहरा की याचिका में सरकार के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी.
इससे पहले इसी महीने हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2017 (लेवल दो)
में गणित-विज्ञान विषय के 927 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति के मामले
में विज्ञान और गणित विषय के पदों की अलग-अलग मेरिट लिस्ट बनाने के
निर्देश दिए थे. कोर्ट ने गणित व विज्ञान विषयों के पदों पर अलग-अलग
नियुक्ति देने के लिए कहा. न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह आदेश सतीश कुमार
की याचिका पर दिए थे.
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