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Saturday 3 March 2018

सैटअप परिवर्तन में चयनसूची ताक पर, वरिष्ठ वंचित, कनिष्ठ चयनित?

बाड़मेर. शिक्षा विभाग में नियमों को कैसे ताक पर रखा जाता है, इसका ताजा उदाहरण प्राथमिक विभाग की सैटअप परिवर्तन गणित की जिला वरीयता सूची में देखा जा सकता है। सरकार के आदेश वरीयता के अनुसार चयन के हैं, लेकिन यहां तो कम वरीयता वाले ही सीनियर बन गए।
विशेषज्ञों के अनुसार चयन का आधार 6डी का नियम है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि चयन वरीयता के आधार पर होना चाहिए, लेकिन विभाग ने वरीयता की जगह ज्वाइनिंग डेट को आधार बना दिया। गौरतलब है कि सरकार ने जिले के प्राथमिक शिक्षा के 101 अध्यापक विज्ञान संकाय के तहत गणित विषय के माध्यमिक शिक्षा भेजने के लिए 101 की चयन सूची जारी की है।
राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के तहत तृतीय श्रेणी लेवल द्वितीय के शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा में भेजने के लिए चयन सूची जारी की है। इस सूची में 101 नाम हैं, जिसमें से एक नाम 2010 में चयनित व शेष 2012 के चयनित शिक्षकों के हैं। सूची में गड़बड़ाला नजर आ रहा है। नियमानुसार चयन का आधार 2012 की चयन सूची का वरीयता क्रमांक होना चाहिए, लेकिन यहां एेसा नहीं किया गया। बतौर उदाहरण वरीयता में 55वें स्थान पर चयनित अभ्यर्थी वरीयता सूची में 246वें नम्बर पर था, इसी प्रकार 71 नम्बर पर चयनित 264, 86 क्रमांक का अभ्यर्थी 108, 88 का चयनित 138 तथा वरीयता सूची में 101 पर चिह्नित अभ्यर्थी का शिक्षक चयन वरीयता सूची में 738वां स्थान है। दूसरी ओर शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 की चयन सूची में वरीयता क्रमांक 68 पर चयनित अभ्यर्थी का सूची में नाम ही नहीं है।
क्या है सैटअप परिवर्तन- सरकार ने प्रदेश के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पहली से दसवी तक की कक्षाएं संचालित करने का निर्णय किया हुआ है। इसके तहत पहली से पांचवीं और छठीं से आठवीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक शिक्षा से वरीयता के आधार पर शिक्षकों का चयन कर माध्यमिक शिक्षा में भेजा जाता है। यह प्रक्रिया सैटअप परिर्वतन के तहत आती है। पिछले तीन-चार साल से यह प्रक्रिया चल रही है। हाल ही में गणित, विज्ञान व अंग्रेजी विषय के लिए तृतीय श्रेणी लेवल द्वितीय को लेकर प्रक्रिया चल रही है।
पदोन्नति में यह नियम- पदोन्नति में भी चयन सूची को आधार माना जाता है। एेसे में किसी व्यक्ति का चयन चयन सूची में पहले हुआ है तो उसको पदोन्नति पहले मिलती है, भले ही उसने ज्वाइनिंग दो दिन बाद किया है। एेसे में सवाल यह है कि जब पदोन्नति में चयन सूची का आधार है तो फिर सैटअप परिर्वतन में एेसा क्यों नहीं हो रहा।
सिक्स डी में स्पष्ट निर्देश- सिक्सडी में स्पष्ट निर्देश है कि चयन सूची के अनुसार चयन होना चाहिए। वरीयता सूची के आधार पर चयन होता है, कहीं भी ज्वाइनिंग डेट का जिक्र नहीं है।- मोहनलाल खत्री्र सेवानिवृत्त ओ ए शिक्षा विभाग

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