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Thursday 8 February 2018

शिक्षक भर्ती में एससी वर्ग को नहीं दिया आरक्षण, हाईकोर्ट ने कहा- जवाब दो, नहीं तो निरस्त कर दी जाएगी भर्ती

रीगंगानगर| वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा संस्कृत और हिंदी विषय 2016 में अनुसूचित जाति वर्ग को 16 प्रतिशत पदों पर आरक्षण नहीं देने को लेकर परिवादी रायसिंहनगर निवासी संतोष डाबी और जोधपुर निवासी राहुलराज मेहरा की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सचिव शिक्षा विभाग, निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर और राजस्थान लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। प्रार्थियों के अधिवक्ता इंद्रजीत यादव ने बताया की आरपीएससी द्वारा 2015-16 के लिए द्वितीय श्रेणी (विशेष शिक्षा) में विभिन्न पदों के लिए 7 जनवरी 2016 को विज्ञप्ति जारी कर ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। प्रार्थी संतोष डाबी ने हिंदी विषय और राहुलराज मेहरा ने संस्कृत विषय मे एससी श्रेणी में आवेदन किया गया था। विज्ञप्ति में हिंदी विषय के लिए कुल 35 पदों और संस्कृत विषय के लिए 31 पदों के लिए आवेदन मांगे गये थे। इसमें हिंदी विषय में एससी वर्ग का केवल एक पद ही रखा गया और संस्कृत विषय के लिए कोई पद स्वीकृत ही नहीं किया गया। जबकि राज्य सरकार के नियमानुसार एवं आरक्षण के रोस्टर के नियमों के आधार पर 16 प्रतिशत आरक्षण एससी के लिए दिया जाना होता है। नियमानुसार हिंदी विषय के 35 पदों में 6 और संस्कृत विषय के 31 पदों में 5 पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने थे। विभाग द्वारा आरक्षण के नियमों को दरकिनार करते हुए हिंदी विषय में केवल एक ही पद और संस्कृत विषय मे कोई भी पद स्वीकृत नहीं किया गया।

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शिक्षा विभाग के सचिव व निदेशक और आरपीएससी से मांगा जवाब

अंग्रेजी विषय को लेकर भी एससी वर्ग को नहीं दिया आरक्षण, कोर्ट ने जारी किए हुए हैं नोटिस

मामले में श्रीविजयनगर के 7 एलसी निवासी मांगीलाल द्वारा भी पूर्व में इसी भर्ती में अंग्रेजी विषय में एससी वर्ग के लिए आरक्षण नहीं दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है। इसमें न्यायालय ने विभाग द्वारा आरक्षण के नियमों के पालन नहीं किये जाने पर भर्ती प्रक्रिया पर स्थगन आदेश की चेतावनी तक दी गई। उस मामले में विभाग द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया और लिखित परीक्षा की 7 से 10 फरवरी तक परीक्षा का कार्यक्रम 17 जनवरी को जारी कर दिया गया।

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