जयपुर। राजस्थान बेरोजगार संघ ने सरकार से एक ही शिक्षक भर्ती में दो
प्रकार के नियम लागू नहीं करने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र
शर्मा का कहना है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2016 में सरकार दो प्रकार
के नियम लागू कर रही है।
इस भर्ती के प्रथम लेवल में रीट और आरटेट के अंकों के आधार पर मेरिट बनाई गई है। जबकि द्वितीय लेवल में रीट और आरटेट के अंकों के आधार पर मेरिट बनाने की बजाय सरकार रीट-आरटेट के 70% और स्नातक के 30% अंक जोड़ते हुए मेरिट बनाएगी। सरकार को लेवल प्रथम में भी इस प्रकार का नियम लागू करना चाहिए। ताकी सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। अब एक ही भर्ती में दो अलग अलग नियमों से भविष्य में इस भर्ती के अटकने की संभावना रहेगी।
इस भर्ती के प्रथम लेवल में रीट और आरटेट के अंकों के आधार पर मेरिट बनाई गई है। जबकि द्वितीय लेवल में रीट और आरटेट के अंकों के आधार पर मेरिट बनाने की बजाय सरकार रीट-आरटेट के 70% और स्नातक के 30% अंक जोड़ते हुए मेरिट बनाएगी। सरकार को लेवल प्रथम में भी इस प्रकार का नियम लागू करना चाहिए। ताकी सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। अब एक ही भर्ती में दो अलग अलग नियमों से भविष्य में इस भर्ती के अटकने की संभावना रहेगी।
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