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3 शिक्षकों को मिली अग्रिम जमानत, कोर्ट ने जांच में सहयोग के दिए निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में तीन जनों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करते हुए गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।
याचिकाकर्ताओं को जांच में एसीबी को सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता सुनील आसोपा, विनीता चौहान मनीष वढ़ेरा की ओर से अधिवक्ता निशांत बोड़ा ने अग्रिम जमानत याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता कर्मचारी है तथा इस मामले के मुख्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। कर्मचारियों से जुड़े सभी दस्तावेज एसीबी के पास हैं, ऐसे में इनकी अभिरक्षा की जरूरत नहीं है। उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करने का आग्रह किया। रेस्पांडेंट की ओर से जमानत याचिका का विरोध किया गया। दोनों पक्ष सुनने के बाद जस्टिस गोवर्धन बाढ़धर ने अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए तीनों को एसीबी द्वारा की गई जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। साथ ही एसीबी को अग्रिम आदेश तक इन्हें गिरफ्तार नहीं करने के आदेश दिए हैं। वहीं कल्पना पुरोहित की ओर से भी अग्रिम जमानत याचिका पेश की गई है।

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