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Thursday 20 October 2016

खुशखबरी: राजस्थान के 21 हजार शिक्षकों की नियुक्ति से रोक हटी

नई दिल्ली। सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के तृतीय श्रेणी के करीब 21 हजार शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। जस्टिस ए.के. सिकरी और जस्टिस एन.वी. रमन की बेंच ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह आदेश जारी किया।
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि आरक्षित वर्ग में 60 फीसदी से कम अंक लाने वालों को भी छूट जारी रहेगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को छूट आगे भी जारी रहेगी।
दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार द्वारा 2012 में शुरू की गई शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी थी। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में अभ्यर्थी के लिए आरटेट की अनिवार्यता रखी गई। केंद्र सरकार के नियमानुसार 60 फीसदी अंकों वाला टेट पास होता है। लेकिन सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी, महिला, विधवा व परित्यक्तता आदि वर्ग के अभ्यर्थियों को उसमें अलग- अलग छूट दे दी थी।

गौरतलब है कि इससे आरटेट में 60 फीसदी से कम अंक वाले अभ्यर्थी भी तृतीय श्रेणी शिक्षक बन गए थे। राजस्थान सरकार द्वारा ये दूसरी भर्ती है जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। इससे पहले पटवारी परीक्षा पर भी रोक लगाई जा चुकी है।
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