दिल्ली/जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लम्बे समय से लंबित आरटेट से जुड़े एक फैसले को सुनाकर राजस्थान के लगभग 21 हज़ार शिक्षकों को दिवाली से पहले खुशियां मनाने का मौका दे दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती के सिलसिले में एक लंबित फैसले को सुनाया है।
जिसके बाद चार साल से संघर्ष कर रहे शिक्षकों को राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए कहा है कि आरटेट में किया गया आरक्षण का प्रावधान पूरी तरह से सही है। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर मुहर लग जाने के बाद अब आरटेट 2012 से नियुक्ति पाए लगभग 13 हज़ार शिक्षकों के नियमित होने का रास्ता साफ हो गया। साथ ही 2013 में चयनित उन 8 हज़ार शिक्षकों की नियुक्तियों के रास्ते आसान हो गये हैं।
राहत पाये शिक्षिकों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर ख़ुशी जताई है। इनके महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रदेश के उन हज़ारों बेरोज़गार युवाओं की जीत है जो इस संघर्ष में महासंघ के साथ खड़े हुए।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
जिसके बाद चार साल से संघर्ष कर रहे शिक्षकों को राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए कहा है कि आरटेट में किया गया आरक्षण का प्रावधान पूरी तरह से सही है। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर मुहर लग जाने के बाद अब आरटेट 2012 से नियुक्ति पाए लगभग 13 हज़ार शिक्षकों के नियमित होने का रास्ता साफ हो गया। साथ ही 2013 में चयनित उन 8 हज़ार शिक्षकों की नियुक्तियों के रास्ते आसान हो गये हैं।
राहत पाये शिक्षिकों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर ख़ुशी जताई है। इनके महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रदेश के उन हज़ारों बेरोज़गार युवाओं की जीत है जो इस संघर्ष में महासंघ के साथ खड़े हुए।
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