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Friday 23 September 2016

प्रथम नियुक्ति तिथि से मिलेगा चयनित वेतनमान का लाभ : हाईकोर्ट

जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को उचित ठहराते हुए राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायाधीश जयश्री ठाकुर ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए अप्रार्थीया कान्ता सहारण को नियुक्ति तिथि से तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए हैं।
याचिकाकर्ता चूरू निवासी कान्ता सहारण की ओर से कहा गया कि 3 दिसम्बर, 1985 को प्रथम नियुक्ति दी गई थी। अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर सरकार ने ही सेवाएं नियमित करते हुए आरम्भिक नियुक्ति तिथि से स्थाईकरण आदेश जारी कर दिया था। इसके बाद पंचायती राज एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग ने याची की नियमित नियुक्ति तिथि से गणना करते हुए प्रथम व द्वितीय चयनित वेतनमान स्वीकृत कर दिया गया। लेकिन बिना किसी उचित कारण के तृतीय चयनित वेतनमान स्वीकृत करने से इनकार कर दिया।
जिसके खिलाफ राज्य सिविल सेवा अधिकरण में अपील पेश की गई। जहां से याची कान्ता सहारण को राहत मिली और तृतीय चयनित वेतनमान देने के आदेश दिए गए। जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
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