लीगल रिपोर्टर. जोधपुर| आरएएसप्री परीक्षा 2016 के परिणाम में सामान्य वर्ग
से ओबीसी वर्ग की कट ऑफ ज्यादा रहने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती
दी है। कोर्ट ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर आरपीएससी से 2 नवंबर तक
जवाब तलब किया है।
याचिकाकर्ता बाड़मेर निवासी पवन कुमार अन्य की ओर से दायर रिट याचिका में बताया गया कि आरएएस प्री परीक्षा के लिए आरपीएससी ने आवेदन मांगे थे। याचिकाकर्ताओं ने भी आवेदन किया था। आरपीएससी द्वारा जारी परिणाम में सामान्य वर्ग की कट ऑफ 78.74 अंक रही, जबकि ओबीसी वर्ग की कटआॅफ 94.98 घोषित की गई, जो कि अवैधानिक है। याचिकाकर्ता ने परीक्षा में 84.47 अंक अर्जित किए हैं, जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ से ज्यादा है। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश गोविंद माथुर कैलाशचंद्र शर्मा की खंडपीठ ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर ली।
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याचिकाकर्ता बाड़मेर निवासी पवन कुमार अन्य की ओर से दायर रिट याचिका में बताया गया कि आरएएस प्री परीक्षा के लिए आरपीएससी ने आवेदन मांगे थे। याचिकाकर्ताओं ने भी आवेदन किया था। आरपीएससी द्वारा जारी परिणाम में सामान्य वर्ग की कट ऑफ 78.74 अंक रही, जबकि ओबीसी वर्ग की कटआॅफ 94.98 घोषित की गई, जो कि अवैधानिक है। याचिकाकर्ता ने परीक्षा में 84.47 अंक अर्जित किए हैं, जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ से ज्यादा है। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश गोविंद माथुर कैलाशचंद्र शर्मा की खंडपीठ ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर ली।
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