जयपुर, 30 जून। राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों की सेवाओं को डिजिटल फॉरमेट
में प्रदान करने की कवायद की दिशा में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि
विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सभी मेडिक्लेम दावों का निस्तारण
‘‘रियल टाईम बेसिस’ पर ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से करना प्रारंभ कर दिया है।
नई दिल्ली स्थित राज्य बीमा विभाग की प्रभारी अधिकारी श्रीमती सौम्या शर्मा ने बताया कि दिल्ली में सेवारत राज्य सरकार के सभी कर्मियों को जिनकी नियुक्ति वर्ष 2004 के बाद हुई है उन्हें इस मेडिक्लेम डिजिटाइजेशन का फायदा मिलेगा। उन्होने बताया कि ऑनलाईन दावा प्रस्तुत करने के लिए सभी राज्यकर्मियों का 16 डिजिट की एम्प्लाई आई.डी. ही उनका लॉगिन आई.डी. होगा एवं यदि बीमित कार्मिक द्वारा पूर्व में अपना पासवर्ड परिवर्तित नहीं किया है तो उसकी जन्मतिथि ही उनका पासवर्ड होगा। श्रीमती शर्मा ने बताया कि मेडिक्लेम दावों से संबंधित पूर्ण सूचना बीमित को मोबाइल मैसेज के माध्यम से भी प्राप्त होगी। दावों के स्वीकृत होने पर दावा राशि का भुगतान विभाग द्वारा बीमित के खाते में ऑनलाईन किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001 के बाद नियुक्त राज्यकर्मियों की मेडिक्लेम पॉलिसी में सभी राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा महाविद्यालयों/अनुमोदित निम्न चिकित्सालयों/राज्य के बाहर एवं दिल्ली के अनुमोदित चिकित्सालयों में सी.जी.एच.एस. पैकेज दरों पर अधिकतम बीमा धन की सीमा तक इण्डोर इलाज करवाये जाने पर पुनर्भरण की सुविधा प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष की बजट घोषणा में मेडिक्लेम पॉलिसी में बीमा धन की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
नई दिल्ली स्थित राज्य बीमा विभाग की प्रभारी अधिकारी श्रीमती सौम्या शर्मा ने बताया कि दिल्ली में सेवारत राज्य सरकार के सभी कर्मियों को जिनकी नियुक्ति वर्ष 2004 के बाद हुई है उन्हें इस मेडिक्लेम डिजिटाइजेशन का फायदा मिलेगा। उन्होने बताया कि ऑनलाईन दावा प्रस्तुत करने के लिए सभी राज्यकर्मियों का 16 डिजिट की एम्प्लाई आई.डी. ही उनका लॉगिन आई.डी. होगा एवं यदि बीमित कार्मिक द्वारा पूर्व में अपना पासवर्ड परिवर्तित नहीं किया है तो उसकी जन्मतिथि ही उनका पासवर्ड होगा। श्रीमती शर्मा ने बताया कि मेडिक्लेम दावों से संबंधित पूर्ण सूचना बीमित को मोबाइल मैसेज के माध्यम से भी प्राप्त होगी। दावों के स्वीकृत होने पर दावा राशि का भुगतान विभाग द्वारा बीमित के खाते में ऑनलाईन किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001 के बाद नियुक्त राज्यकर्मियों की मेडिक्लेम पॉलिसी में सभी राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा महाविद्यालयों/अनुमोदित निम्न चिकित्सालयों/राज्य के बाहर एवं दिल्ली के अनुमोदित चिकित्सालयों में सी.जी.एच.एस. पैकेज दरों पर अधिकतम बीमा धन की सीमा तक इण्डोर इलाज करवाये जाने पर पुनर्भरण की सुविधा प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष की बजट घोषणा में मेडिक्लेम पॉलिसी में बीमा धन की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है।
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