स्कूलों में बोर्ड रिजल्ट में कम परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधानों और शिक्षकों पर गाज गिरेगी। शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार करने में जुटा है जिनका 10वीं व 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम कम रहा है। इन पर
अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके आदेश निदेशालय की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी को मिल चुके हैं।निदेशालय की ओर से सभी सरकारी स्कूलों में संस्थाप्रधान को 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 60% और 10वीं कक्षा का 50% निर्धारित किया हुआ है। इसके तहत न्यून परीक्षा परिणाम देने पर संबंधित शिक्षक को सेवा नियम सीसीए 17 में आरोपित किया जाता है और इस आरोप का जवाब आने व निर्णय होने तक आरोपित की पदोन्नति और एसीपी रुकी रहती है। हालांकि बेहतरीन नामांकन कराने वाले संस्था प्रधान, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक का परीक्षा परिणाम न्यूनतम से 10% कम रहने पर भी आरोप पत्र नहीं मिलेगा।
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