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राजस्‍थान में 30 नवंबर तक बंद रहेगें स्कूल-कॉलेज

 जयपुर (jaipur) . राजस्थान (Rajasthan) की गहलोत सरकार ने सूबे में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बड़ा निर्णय लिया है सरकार के फैसले के मुताबिक अब प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थानों को 30 नवंबर तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं पहले 16 नवंबर तक शिक्षण संस्थान बंद रखने के

आदेश जारी किए थे. लेकिन राज्य सरकार (State government) ने पूर्व में जारी किए गए आदेशों को आगे बढ़ाते हुए अब 30 नवंबर तक शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का निर्णय लिया है राज्य के गृह विभाग ने 1 नवंबर को आदेश जारी कर 16 नवंबर तक शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए थे.

गृह विभाग के शासन सचिव एनएल मीणा के हस्ताक्षर से गृह विभाग के ग्रुप 9 द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों की नियमित गतिविधियां 30 नवंबर तक बंद रहेंगी उल्लेखनीय है कि कोरोना लॉकडाउन (Lockdown) के बाद शुरू हुए अनलॉक के बीच स्कूल दोबारा खोलने पर केंद्र के निर्देश के बाद अब आखिरी फैसला राज्य सरकार (State government) को करना है अनलॉक 6.0 के तहत केंद्र ने राज्य सरकारों को शैक्षणिक संस्थान खोलने के अधिकार दे दिए थे. राजस्थान (Rajasthan) सरकार ने राज्य में स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों को 16 नवंबर तक बंद रखने का फैसला किया था. लेकिन राज्य सरकार (State government) की ओर से जारी नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, राज्य में सभी स्कूल, कॉलेज, और कोचिंग संस्थानों में रेगुलर क्लासेस 30 नवंबर तक बंद रहेंगे.
कोरोना महामारी (Epidemic) के कारण स्कूलों को दोबारा खोलने को लेकर राज्य सरकार (State government) ने स्थिति साफ कर दी है. इसके लिए बाद में समीक्षा कर इस पर दोबारा फैसला लिया जाएगा हालांकि, पहले से जारी निर्देश के मुताबिक, 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए स्कूल आ सकते हैं. जबकि, बाकी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी है नई गाइडलाइन के अनुसार, विवाह समारोह में अतिथियों की अधिकतम सीमा 100 ही रहेगी अंतिम संस्कार में भी 20 व्यक्तियों की सीमा पहले की तरह लागू रहेगी इनके साथ ही खुले स्थानों पर कलेक्टर (Collector) की अनुमति से होने वाले सामाजिक और राजनीतिक समारोहों में 2 गज की दूरी बनाए रखकर अधिकतम 250 लोगों तक को इसमें शामिल होने की अनुमति दी जा सकेगी. बंद हॉल में क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ अधिकतम 200 लोगों को ही एकत्रित होने की अनुमति होगी.

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