जयपुर
(Rajasthan Highcourt)राजस्थान हाईकोर्ट ने (Special Teacher Recruitment) विशेष शिक्षक भर्ती-2018 की प्रतीक्षा सूची से नियुक्तियां देने पर लगी (Saty Vaccated) रोक को हटाते हुए इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि एनसीईटी की ओर से निर्धारित पात्रता के आधार पर ही नियुक्तियां होनी चाहिए। न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश ऊषा कुमारी व अन्य की याचिका को खारिज करते हुए दिए।
(Rajasthan Highcourt)राजस्थान हाईकोर्ट ने (Special Teacher Recruitment) विशेष शिक्षक भर्ती-2018 की प्रतीक्षा सूची से नियुक्तियां देने पर लगी (Saty Vaccated) रोक को हटाते हुए इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि एनसीईटी की ओर से निर्धारित पात्रता के आधार पर ही नियुक्तियां होनी चाहिए। न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश ऊषा कुमारी व अन्य की याचिका को खारिज करते हुए दिए।
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के पास
विशेष शिक्षा में एक साल का डिप्लोमा है। भारतीय पुनर्वास परिषद ने इस
डिप्लोमा को शिक्षक भर्ती के लिए पात्र मान्यता दे रखी है। ऐसे में उन्हें
भी इस भर्ती में नियुक्तियां दी जाए। इसके विरोध में प्रभावितों का कहना था
कि एनसीईटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करती है। विशेष
शिक्षक पद के लिए विशेष शिक्षा में बीएड या दो वर्षीय डिप्लोमा होना
चाहिए। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन
अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए पूर्व में लगी रोक को हटा लिया है और
एनसीटीई के मापदंडों के अनुसार ही नियुक्तियां देने केा कहा है।
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