जयपुर | हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2016 में चयनित को नियुक्ति
नहीं देने पर राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रार्थी को भर्ती की
काउंसलिंग में शामिल करे। साथ ही अदालत ने मामले में प्रारंभिक शिक्षा सचिव
व निदेशक सहित अन्य अफसरों से जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने यह
अंतरिम निर्देश हेमराज की याचिका पर दिया।
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