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Thursday 5 April 2018

अब तृतीय श्रेणी शिक्षकों के हो सकेंगे स्थानांतरण, मांगे आवेदन

धौलपुर| प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षकों के अब तबादले उनकी मनचाही जगह पर हो सकेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर तबादला चाहने वाले शिक्षकों से 20 अप्रैल तक आवेदन मांगे हैं।


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निदेशक नथमल डिडेल ने प्रदेश के सभी उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा व जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर निर्देशित किया है। आदेश में कहा गया है कि प्रारंभिक, माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षक, प्रबोधकों के आवेदन लिए जाएं। आवेदन लेने के बाद एक रजिस्टर अलग से बनाकर उसमें उक्त शिक्षक की समस्त जानकारी दर्ज की जाए तथा शासन द्वारा दिए गए प्रपत्र में आवेदनकर्ता को पावती भी दी जाए। जारी आदेश में कहा गया है कि अंतरजिला स्थानांतरण के लिए शिक्षक को अपना आवेदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इस योजना के तहत ऐसे तृतीय श्रेणी अध्यापक आवेदन कर सकेंगे जिनका परीवीक्षाकाल पूरा हो चुका है। प्रदेश के सभी जिलों में 31 दिसंबर 2012 के बाद नियुक्त एेसे तृतीय श्रेणी शिक्षक विशेष परिस्थितियों (असाध्य बीमारियों से पीड़ित) के तहत आने पर अंतरजिला स्थानांतरण के लिए पात्र होंगे। वहीं प्रतिबंधित जिलों में कार्यरत शिक्षकों का परीवीक्षा काल पूरा होने पर वे प्रतिबंधित जिले में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रतिबंधित जिलों में कार्यरत ऐसे शिक्षक जो 31 दिसंबर 2008 से पहले नियुक्त हुए थे, आवेदन के पात्र होंगे। तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-2 विषय सामान्य के अध्यापक को तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-1 के रिक्त पदों के आवेदन कर सकते हैं। टीएसपी क्षेत्र के ऐसे शिक्षक टीएसपी क्षेत्र के नियमों के अनुसार ही आवेदन दे सकेंगे। वहीं पंचायतीराज सैटअप के तृतीय श्रेणी अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र में ही स्थानांतरण के लिए आवेदन दे सकेंगे। राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित कार्मिकों का स्थानांतरण या पदस्थापना शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में नहीं किया जाएगा। इसी तरह उक्त नियमों के तहत आने वाले प्रबोधक भी अपना स्थानांतरण कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

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