जयपुर | निजीस्कूलों में स्कूल स्तरीय फीस कमेटी नहीं बनने के मामले में
शिक्षा विभाग अब सख्त हो गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को
सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर राजस्थान
विद्यालय (फीस का विनियम) अधिनियम-2016 की पालना कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि कानून की पालना नहीं करने वाले स्कूलों की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। दैनिक भास्कर में शुक्रवार को समय सीमा खत्म, फिर भी प्रदेश के 80 फीसदी स्कूलों में नहीं बनी फीस कमेटी शीर्षक से खबर प्रकाशित कर अभिभावकों से जुड़े इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी किए। निदेशक नथमल डिडेल का कहना है कि स्कूल को फीस कमेटी बनाकर अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ साथ इसकी डीईओ को सूचना देनी है और प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर इसकी सूचना अपलोड करनी है। लेकिन अभी तक स्कूलों ने इसकी जानकारी नहीं भेजी है। सभी जिलों से सूचना मांगी गई है कि अब तक कानून की कितनी पालना हुई।
विद्यालय (फीस का विनियम) अधिनियम-2016 की पालना कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि कानून की पालना नहीं करने वाले स्कूलों की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। दैनिक भास्कर में शुक्रवार को समय सीमा खत्म, फिर भी प्रदेश के 80 फीसदी स्कूलों में नहीं बनी फीस कमेटी शीर्षक से खबर प्रकाशित कर अभिभावकों से जुड़े इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी किए। निदेशक नथमल डिडेल का कहना है कि स्कूल को फीस कमेटी बनाकर अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ साथ इसकी डीईओ को सूचना देनी है और प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर इसकी सूचना अपलोड करनी है। लेकिन अभी तक स्कूलों ने इसकी जानकारी नहीं भेजी है। सभी जिलों से सूचना मांगी गई है कि अब तक कानून की कितनी पालना हुई।
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