जोधपुर। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती में अनियमितता उजागर होने के बाद लाभार्थी शिक्षकों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिकाएं पेश की थी।
राजस्थान हाईकोर्ट ने आज सभी अग्रिम जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए अग्रिम जमानत याचिकाओ को मंजूर कर लिया है।
आज जस्टिस पीके लोहरा की अदालत में करीब तीन दर्जन लाभार्थियों के अग्रिम जमानत याचिकाओं को स्वीकार किया गया है। कल हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवकुमार व्यास ने पैरवी करते हुए कहा कि ये सभी लाभार्थियों का फर्जी तरीके से नियुक्त हुआ है, इनको नौकरी से हटाया जाना भी आवश्यक है क्योंकि प्रारम्भिक तौर पर सभी के पास पूरी योग्यता नहीं थी।
राजस्थान हाईकोर्ट ने आज सभी अग्रिम जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए अग्रिम जमानत याचिकाओ को मंजूर कर लिया है।
आज जस्टिस पीके लोहरा की अदालत में करीब तीन दर्जन लाभार्थियों के अग्रिम जमानत याचिकाओं को स्वीकार किया गया है। कल हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवकुमार व्यास ने पैरवी करते हुए कहा कि ये सभी लाभार्थियों का फर्जी तरीके से नियुक्त हुआ है, इनको नौकरी से हटाया जाना भी आवश्यक है क्योंकि प्रारम्भिक तौर पर सभी के पास पूरी योग्यता नहीं थी।
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