राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 के संशोधित
परिणाम में चयनित अध्ययनरत याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल
करने के अंतरिम आदेश दिए हैं।
याचिकाकर्ता जोधपुर निवासी हुकमाराम अन्य की ओर से अधिवक्ता कैलाश जांगिड़ दीपक जांगिड़ ने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि जिला परिषद जोधपुर की ओर से 24 फरवरी 2012 को तृतीय श्रेणी शिक्षक पद के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। जिसमें बिंदु संख्या 7 में यह दर्शाया कि बीएड एवं बीएसटीसी में अध्ययनरत अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम की घोषणा के पूर्व जिला स्थापना समिति को शैक्षणिक योग्यता अर्जित कर लेने का प्रमाण देना होगा। अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने बीएसटीसी की योग्यता 12 मई 2012 को अर्जित कर ली थी और भर्ती परीक्षा का परिणाम 30 जून 2012 को जारी किया गया। हाल ही में इस विज्ञप्ति के संदर्भ में संशोधित परिणाम जारी किया गया, जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा उनके वर्ग में कट ऑफ अंक से ज्यादा अंक अर्जित किए। मगर यह परिणाम जारी करने के बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की ओर से 24 नवंबर 2016 को वर्ष 2012 के संशोधित परिणाम भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए। जिसमें बिंदु संख्या 13 में यह दर्शाया कि प्रशासनिक योग्यता पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थियों के परिणाम जारी होने की तिथि तक प्रशासनिक योग्यता अर्जित करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पात्र बताने वाली विज्ञप्ति पंचायतीराज नियमों के विपरीत है। पुन: संशोधित सूची में केवल उन अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाए,जो कि अंतिम तिथि तक अर्हता रखते हैं।
याचिकाकर्ता जोधपुर निवासी हुकमाराम अन्य की ओर से अधिवक्ता कैलाश जांगिड़ दीपक जांगिड़ ने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि जिला परिषद जोधपुर की ओर से 24 फरवरी 2012 को तृतीय श्रेणी शिक्षक पद के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। जिसमें बिंदु संख्या 7 में यह दर्शाया कि बीएड एवं बीएसटीसी में अध्ययनरत अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम की घोषणा के पूर्व जिला स्थापना समिति को शैक्षणिक योग्यता अर्जित कर लेने का प्रमाण देना होगा। अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने बीएसटीसी की योग्यता 12 मई 2012 को अर्जित कर ली थी और भर्ती परीक्षा का परिणाम 30 जून 2012 को जारी किया गया। हाल ही में इस विज्ञप्ति के संदर्भ में संशोधित परिणाम जारी किया गया, जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा उनके वर्ग में कट ऑफ अंक से ज्यादा अंक अर्जित किए। मगर यह परिणाम जारी करने के बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की ओर से 24 नवंबर 2016 को वर्ष 2012 के संशोधित परिणाम भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए। जिसमें बिंदु संख्या 13 में यह दर्शाया कि प्रशासनिक योग्यता पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थियों के परिणाम जारी होने की तिथि तक प्रशासनिक योग्यता अर्जित करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पात्र बताने वाली विज्ञप्ति पंचायतीराज नियमों के विपरीत है। पुन: संशोधित सूची में केवल उन अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाए,जो कि अंतिम तिथि तक अर्हता रखते हैं।
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