जयपुर|प्रदेश में24 हजार से ज्यादा बेरोजगार विद्यार्थी मित्रों को शाला सहायक के रूप नहीं बल्कि ग्राम पंचायत सहायक के रूप में एक साल के लिए अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी।
इनका चयन ग्राम पंचायत के पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के जरिए विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति और विद्यालय प्रबंधन समितियों की कार्यकारी समिति के द्वारा किया जाएगा। सरकार ने पंचायतराज एक्ट के नियमों में संशोधन कर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का नया पद सृजित किया है। ग्राम पंचायत सहायक की अस्थायी नियुक्ति के लिए पंचायतीराज विभाग ने शुक्रवार को परिपत्र जारी कर दिया। परिपत्र के आधार पर ग्राम पंचायत सहायक के लिए आवेदन करने की योग्यता राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से सीनियर सेकंडरी या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना जरुरी है। आवेदक की ग्राम पंचायत जिस जिले में स्थित है उसका निवासी होना जरुरी है। ग्राम पंचायत सहायक का काम ग्राम पंचायत विकास योजना से संबंधित काम के साथ साथ पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा करने वाले कार्यों में भी सहयोग करेंगे। इनको 6 हजार रुपए मासिक भुगतान किया जाएगा, जो ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाएगा। अब शिक्षा विभाग इनकी नियुक्ति के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा।
इनका चयन ग्राम पंचायत के पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के जरिए विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति और विद्यालय प्रबंधन समितियों की कार्यकारी समिति के द्वारा किया जाएगा। सरकार ने पंचायतराज एक्ट के नियमों में संशोधन कर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का नया पद सृजित किया है। ग्राम पंचायत सहायक की अस्थायी नियुक्ति के लिए पंचायतीराज विभाग ने शुक्रवार को परिपत्र जारी कर दिया। परिपत्र के आधार पर ग्राम पंचायत सहायक के लिए आवेदन करने की योग्यता राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से सीनियर सेकंडरी या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना जरुरी है। आवेदक की ग्राम पंचायत जिस जिले में स्थित है उसका निवासी होना जरुरी है। ग्राम पंचायत सहायक का काम ग्राम पंचायत विकास योजना से संबंधित काम के साथ साथ पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा करने वाले कार्यों में भी सहयोग करेंगे। इनको 6 हजार रुपए मासिक भुगतान किया जाएगा, जो ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाएगा। अब शिक्षा विभाग इनकी नियुक्ति के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा।
No comments:
Post a Comment