लीगल रिपोर्टर. जोधपुर| राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती
2012 के वंचित अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं करने पर जिला परिषद नागौर को
नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
याचिकाकर्ता मेहराम काला अन्य की ओर से अधिवक्ता टंवरसिंह राठौड़ ने रिट याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि वर्ष 2012 में सभी जिला परिषदों द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षक पद के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने जिला परिषद नागौर में इस पद के लिए आवेदन किया था। अधिवक्ता ने कहा कि पूर्व में जारी परीक्षा परिणाम में कट ऑफ से कम अंक अर्जित करने के कारण याचिकाकर्ताओं को चयनित नहीं किया गया। इसके बाद वर्ष 2013 2016 को पुन: संशोधित परीक्षा जारी किया गया, जिसमें यह पाया गया कि कई अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में अधिक अंक अर्जित कर नियुक्ति प्राप्त की तथा संशोधित परिणाम में कम अंक अर्जित किए एवं निरंतर कार्य कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने संशोधित परीक्षा परिणाम में अधिक अंक अर्जित किए हैं, लेकिन उन्हें चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। जस्टिस निर्मलजीत कौर ने रिट याचिकाओं को विचारार्थ स्वीकार करते हुए पंचायतीराज विभाग के सचिव, जिला परिषद नागौर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया एवं मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को मुकर्रर की गई है।
याचिकाकर्ता मेहराम काला अन्य की ओर से अधिवक्ता टंवरसिंह राठौड़ ने रिट याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि वर्ष 2012 में सभी जिला परिषदों द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षक पद के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने जिला परिषद नागौर में इस पद के लिए आवेदन किया था। अधिवक्ता ने कहा कि पूर्व में जारी परीक्षा परिणाम में कट ऑफ से कम अंक अर्जित करने के कारण याचिकाकर्ताओं को चयनित नहीं किया गया। इसके बाद वर्ष 2013 2016 को पुन: संशोधित परीक्षा जारी किया गया, जिसमें यह पाया गया कि कई अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में अधिक अंक अर्जित कर नियुक्ति प्राप्त की तथा संशोधित परिणाम में कम अंक अर्जित किए एवं निरंतर कार्य कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने संशोधित परीक्षा परिणाम में अधिक अंक अर्जित किए हैं, लेकिन उन्हें चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। जस्टिस निर्मलजीत कौर ने रिट याचिकाओं को विचारार्थ स्वीकार करते हुए पंचायतीराज विभाग के सचिव, जिला परिषद नागौर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया एवं मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को मुकर्रर की गई है।
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