भीलवाड़ा |प्राइमरी या मिडिल स्कूल के संचालन में संस्था प्रधान का सहयोग नहीं करने वाले शिक्षक सचेत हो जाएं। विभाग ऐसे शिक्षको पर कार्यवाही करने की तैयारी में है। विभाग को कई स्कूलों से शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ शिक्षक संस्था प्रधानों का सहयोग नहीं कर रहे।
स्कूल में कोई प्रभार (चार्ज) लेने में आनाकानी करते हैं। विभाग ने ऐसे शिक्षकों को हिदायत देते हुए निर्देश जारी किए कि संस्था प्रधान के सौंपे गए सभी दायित्वों का अनिवार्य पालना की जाए। चाहे वह शिक्षक प्रतिनियुक्ति या कोर्ट के स्टे पर स्कूल में लगा हो। स्कूल में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त होने पर वरिष्ठ शिक्षक के पास प्रधानाध्यापक का कार्य भार रहेगा। आदेश की पालना कड़ाई से करने के निर्देश दिए है। अवहेलना होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई। जिसकी सभी जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक की होगी।
शिक्षा विभाग ने बीएलओ का कार्य देख रहे शिक्षकों के लिए भी निर्देश जारी किए। विभाग की ऐसा ध्यान में लाया गया कि बीएलओ का कार्य कर रहे शिक्षक विद्यालय समय में ही इस कार्य के लिए अनुपस्थित हो जाते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) द्वारा पूर्व में जारी पत्र का हवाला देते हुए बीएलओ शिक्षकों आदेश जारी किया है कि बीएलओ संबंधी कार्य स्कूल समय बाद ही करें। अवकाश के समय में होने किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति अवकाश भी देय नहीं होगा।
^संस्था प्रधान के आदेश की अवहेलना करना गंभीर विषय है। कोई शिक्षक संस्था प्रधान की सौंपी जिम्मेदारी लेने से इनकार नहीं कर सकता। ऐसे शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश आए हैं। अशोकपारीक, एडीईओ(प्रारंभिक) भीलवाड़ा
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
स्कूल में कोई प्रभार (चार्ज) लेने में आनाकानी करते हैं। विभाग ने ऐसे शिक्षकों को हिदायत देते हुए निर्देश जारी किए कि संस्था प्रधान के सौंपे गए सभी दायित्वों का अनिवार्य पालना की जाए। चाहे वह शिक्षक प्रतिनियुक्ति या कोर्ट के स्टे पर स्कूल में लगा हो। स्कूल में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त होने पर वरिष्ठ शिक्षक के पास प्रधानाध्यापक का कार्य भार रहेगा। आदेश की पालना कड़ाई से करने के निर्देश दिए है। अवहेलना होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई। जिसकी सभी जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक की होगी।
शिक्षा विभाग ने बीएलओ का कार्य देख रहे शिक्षकों के लिए भी निर्देश जारी किए। विभाग की ऐसा ध्यान में लाया गया कि बीएलओ का कार्य कर रहे शिक्षक विद्यालय समय में ही इस कार्य के लिए अनुपस्थित हो जाते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) द्वारा पूर्व में जारी पत्र का हवाला देते हुए बीएलओ शिक्षकों आदेश जारी किया है कि बीएलओ संबंधी कार्य स्कूल समय बाद ही करें। अवकाश के समय में होने किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति अवकाश भी देय नहीं होगा।
^संस्था प्रधान के आदेश की अवहेलना करना गंभीर विषय है। कोई शिक्षक संस्था प्रधान की सौंपी जिम्मेदारी लेने से इनकार नहीं कर सकता। ऐसे शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश आए हैं। अशोकपारीक, एडीईओ(प्रारंभिक) भीलवाड़ा
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
No comments:
Post a Comment