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Friday 5 August 2016

3 साल से पहले नहीं होगा शिक्षकों का तबादला, अंतिम ड्राफ्ट जारी

जयपुर.एक ही स्कूल में पदस्थापन के बाद 3 साल पहले शिक्षकों का तबादला नहीं होगा। इसके साथ ही किसी स्कूल में 7 साल से अधिक पदस्थापित रहने और रिटायरमेंट में 2 साल होने पर शिक्षक का तबादला आवेदन करने पर ही होगा।

गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा की तबादला नीति का अंतिम ड्राफ्ट जारी किया गया। इस पर 18 अगस्त तक आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं। इससे पहले नवंबर में पहली बार माध्यमिक शिक्षा की तबादला नीति का ड्राफ्ट जारी किया गया था। इस पर आपत्तियां व सुझाव के बाद मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने तबादला नीति को अंतिम रूप दिया है।
इस तबादला नीति को चालू सत्र में ही लागू करने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि सत्र 2014-15, सत्र 2015-16 और सत्र 2016-17 का परीक्षा परिणाम तबादले का आधार होंगे।
यह प्रावधान है नीति में
- प्रस्तावित नीति में जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता वाली स्थानांतरण परामर्शदात्री समिति, जबकि एक जिले से दूसरे जिले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता वाली कमेटी की अनुशंसा पर शिक्षकों के तबादले का प्रावधान।
- तबादले की वरीयता निर्धारण के लिए शिक्षकों को पात्रता अंक देने का प्रावधान किया गया है।
- बालिका स्कूल में 50 वर्ष से अधिक के पुरुष हैडमास्टर, प्रिंसिपल व समस्त वर्गों के शिक्षक लग सकेंगे।
- प्रिंसिपल, हैडमास्टर का बोर्ड कक्षाओं का परिणाम 40 फीसदी से कम रहने पर ‘द’ श्रेणी के गांवों में तबादला होगा।


- आठवीं कक्षा में 60 फीसदी से अधिक बच्चे डी ग्रेड से पास होने पर हैडमास्टर व प्रिंसिपल का द श्रेणी के गांवों में तबादला होगा।
- व्याख्याता व वरिष्ठ अध्यापक का बोर्ड कक्षाओं का परिणाम गत तीन में से दो वर्षों में 50 फीसदी से कम रहने पर द श्रेणी के गांवों में तबादला होगा।
- नीति में सरकारी स्कूलों को अ,ब, स और द चार श्रेणियों के क्षेत्रों में बांटा गया है। खराब परफॉरमेंस वाले शिक्षकों का तबादला द श्रेणी के ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में किया जाएगा।
- अ श्रेणी में जिला मुख्यालय और 50 हजार से अधिक की आबादी वाले आठ किलोमीटर के शहरी क्षेत्र के स्कूलों को शामिल किया गया है। जबकि ब श्रेणी में 50 हजार तक की आबादी वाले नगरपालिका, उपखंड तहसील मुख्यालय और आठ किलोमीटर क्षेत्र के स्कूल आएंगे। स श्रेणी में शहर, उपखंड, तहसील मुख्यालय से 8 किमी से अधिक और 20 किमी दूरी तक के सड़क से जुड़े 5 हजार से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम आएंगे। द श्रेणी में इन श्रेणियों में नहीं आने वाले ग्राम आएंगे।
- जिलों में नौकरी करने के भी अंक तय किए गए हैं। जयपुर व आसपास के जिलों में नौकरी करने पर एक साल के लिए केवल 1 अंक मिलेगा। जबकि सर्वाधिक 5 अंक बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारां व झालावाड़ के लिए मिलेंगे।

तबादला नीति में यह नहीं होंगे शामिल

तबादला नीति में सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, म़ॉडल स्कूल, साक्षरता निदेशालय, पाठ्यपुस्तक मंडल, एसआईईआरटी, डाईट, सीमेट, स्टेट ओपन स्कूल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, डीडी, डीईओ और बीईईओ कार्यालय में पदस्थापित कर्मचारी इस तबादला नीति के दायरे से बाहर रहेंगे।

तबादले के लिए विशेष श्रेणी तय

पात्रता अंकों के अभाव में भी शिक्षकों को तबादलों में प्राथमिक दी जाएगी। इसके लिए विशेष श्रेणी बनाई गई है। इसमें क्रमश: पूर्णत: दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, 40 से 70 तक दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता, मंदबुद्धि बच्चे के पिता, जिनके बच्चों के कैंसर, दिल में छेद हो, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, सेना में सेवारत सैनिकों की पत्नियां और राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठनों के राज्य व जिला अध्यक्ष व महामंत्री को तबादलों में प्राथमिकता दी जाएगी।
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