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राजस्थान हाईकोर्ट का अहम फैसला, अध्यापक पात्रता परीक्षा में छूट प्राप्त याचिका कर्ताओं को राहत

जोधपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2016 के अन्तगर्तत अध्यापक पात्रता परीक्षा (आरटेट) में न्यूनतम उत्तीर्णांक 60 प्रतिशत में छूट का लाभ प्रदान करते हुए याचिकाकर्ता का अध्यापक पद के लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने के निर्देश जारी कर राहत दी है।
याचिकाकर्ता रेणुबाला दवे की ओर से अधिवक्ता हनुमानसिंह चौधरी ने न्यायालय में बताया कि राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2016 की विज्ञप्ति में आर-टेट और रीट परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त अभ्यर्थी को ही पात्र माना गया है। प्रार्थीया राज्य सरकार के पत्रिपत्र 23 मई, 2011 के अनुसार सामान्य महिला वर्ग में होने के कारण 10 प्रतिशत छूट की हकदार है और भर्ती के लिए पात्र है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उक्त परिपत्र को वैध ठहराया है। न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने बहस सुनने के बाद याचिकाकर्ता को पात्रता परीक्षा आर-टेट/रीट में छूट का लाभ प्रदान कर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2016 में पात्र मानते हुए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि सीधी भर्ती, 2016 के अन्तर्गत आर-टेट/रीट के अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर नियुक्तियां दी जानी हैं। आर-टेट और रीट दोनों में छूट प्राप्त अभ्यर्थियों को राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2016 में पात्र माने जाने के हाईकोर्ट के फैसले का इस भर्ती पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

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