जयपुर | आरटीईके तहत प्रवेश लेने वाले
विद्यार्थियों की परिवेदनाओं का निस्तारण नहीं
करना शिक्षा विभाग को भारी पड़ गया।
राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से कर दी।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस मामले की शिक्षा
विभाग से रिपोर्ट मांग ली। इसके बाद शिक्षा
विभाग के अधिकारी हरकत में आए। प्रारंभिक
शिक्षा निदेशक ने सभी उपनिदेशक, डीईओ और
बीईईओ को पत्र लिखकर कहा कि आरटीई की
परिवेदनाओं के निस्तारण में समयबद्ध कार्रवाई
नहीं की जा रही। निदेशक ने निर्देश दिया कि
पेंडिंग मामलों को 10 दिन में निस्तारित कर
इसकी रिपोर्ट भिजवाएं, ताकि बाल संरक्षण
अधिकार आयोग को भिजवाई जा सके।
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करना शिक्षा विभाग को भारी पड़ गया।
राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से कर दी।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस मामले की शिक्षा
विभाग से रिपोर्ट मांग ली। इसके बाद शिक्षा
विभाग के अधिकारी हरकत में आए। प्रारंभिक
शिक्षा निदेशक ने सभी उपनिदेशक, डीईओ और
बीईईओ को पत्र लिखकर कहा कि आरटीई की
परिवेदनाओं के निस्तारण में समयबद्ध कार्रवाई
नहीं की जा रही। निदेशक ने निर्देश दिया कि
पेंडिंग मामलों को 10 दिन में निस्तारित कर
इसकी रिपोर्ट भिजवाएं, ताकि बाल संरक्षण
अधिकार आयोग को भिजवाई जा सके।
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