शिक्षक संघ एलिमेंट्री सैकंडरी टीचर एसोसिएशन (रेसटा) के प्रदेश महामंत्री ऋषि पाकड़ में मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर प्राध्यापक स्कूल शिक्षा (विभिन्न विषय) पद पर पदोन्नति के लिए अधिसूचना से पूर्व स्नातक से अलग विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर चुके व विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले चुके शिक्षकों को राहत/छूट प्रदान करने की मांग की है।
जिला अध्यक्ष विमल चंद मीणा ने बताया कि राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम-2021 के अंतर्गत प्राध्यापक (विभिन्न विषय) पद पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा सीधी भर्ती के लिए योग्यता-“सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर रखी गई है” जबकि सेवारत शिक्षकों की पदोन्नति के लिए अतिरिक्त योग्यता “सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर बशर्ते कि उन्होंने स्नातक स्तर पर सुसंगत विषय का अध्ययन किया हो” रखी गई है, जो की प्रदेश के लाखों सेवारत शिक्षकों के प्रति न्याय संगत नहीं है। सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में इन नियमों की बाध्यता नहीं है। ऐसे में एक पद के लिए दो-दो योग्यता रखना न्याय संगत नहीं है।
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