जयपुर | हाईकोर्ट ने पंचायती राज विभाग के प्रार्थी शिक्षकों को माध्यमिक
शिक्षा विभाग में भेजने वाले 8 जून के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा व प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अवकाशकालीन न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह अंतरिम निर्देश बुधवार को सुरेश कुमार यादव व अन्य की याचिकाओं पर दिया। प्रार्थियों के अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग के दौरान पूरी सीटों की जानकारी मुहैया नहीं कराई थी, जबकि प्रार्थी शिक्षक मौजूदा जगहों पर एक साल पहले ही ट्रांसफर होकर आए थे। लेकिन अब शिक्षा विभाग उन्हें 6 डी के तहत सेट अप परिवर्तन के जरिए दूरस्थ जगहों पर ट्रांसफर कर रहे हैं। इसलिए सेट अप परिवर्तन के आदेश पर रोक लगाई जाए।
साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा व प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अवकाशकालीन न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह अंतरिम निर्देश बुधवार को सुरेश कुमार यादव व अन्य की याचिकाओं पर दिया। प्रार्थियों के अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग के दौरान पूरी सीटों की जानकारी मुहैया नहीं कराई थी, जबकि प्रार्थी शिक्षक मौजूदा जगहों पर एक साल पहले ही ट्रांसफर होकर आए थे। लेकिन अब शिक्षा विभाग उन्हें 6 डी के तहत सेट अप परिवर्तन के जरिए दूरस्थ जगहों पर ट्रांसफर कर रहे हैं। इसलिए सेट अप परिवर्तन के आदेश पर रोक लगाई जाए।
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